कोडीन सीरप कांड के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीन सीरप कांड के आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ग ...और पढ़ें
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीन सीरप कांड मामले में आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज। कोडीन सीरप कांड के आरोपियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इन आरोपितों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी मामले में गिरफ्तारी पर रोक के लिए दाखिल याचिकाओं पर आज शुक्रवार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ के समक्ष बस्ती की खुशबू गोयल सहित अन्य कई जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को सरकार की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।
कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी के खिलाफ पुलिस राज्य स्तर पर वृहद अभियान चला रही है। गाजियाबाद, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर सहित कई जिलों में अब तक लगभग 128 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए दर्जनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बीते सप्ताह शुक्रवार को खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर नियत कर दी थी। गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही।

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