Azam Khan News: डूंगरपुर मामले में आजम खान को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में आजम खान और ठेकेदार बरकत अली की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह निर्णय सुनाया। आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। दोनों ने अपील लंबित रहने तक जमानत मांगी थी।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने 12 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
आजम खान को इस मामले में 30 मई 2024 को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई है।
ठेकेदार बरकत अली ने भी इसी मामले में सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। दोनों ने अपील के लंबित रहने तक जमानत देने की मांग की थी।
रामपुर के गंज थाने में 2019 में डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के लिए लूटपाट, चोरी व मारपीट करने के कुल 12 मामले दर्ज हुए थे। वादी पक्ष ने यह घटना 2016 में होने का आरोप लगाया है।
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