Allahabad High Court: जानलेवा हमले के आरोपी की चौथी जमानत अर्जी मंजूर, चार सालों से जेल में था
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में मुरादाबाद के चरन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। यह उनकी चौथी जमानत याचिका थी इससे पहले तीन खारिज हो चुकी थीं। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव को सुनने के बाद यह आदेश दिया। चरन सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है और वह नवंबर 2021 से जेल में है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जानलेवा हमले मामले में आरोपित मुरादाबाद के चरन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। यह चौथी जमानत अर्जी थी। इससे पहले तीन अर्जियां खारिज हो चुकी थीं।
यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव को सुन कर दिया है। आरोपित के खिलाफ बिलारी थाने में हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में एफआइआर दर्ज है।
वह नौ नंवबर 2021 से जेल में बंद है। दलील दी गई कि विचारण के दौरान मुख्य गवाह पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने देशी-तमंचे से लैस होकर घर में घुस कर फायरिंग करने के कथन से इन्कार कर दिया।
आरोपित जेल में है, ऐसे में गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने में उसकी भूमिका नहीं हो सकती। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।
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