राहुल गांधी को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने खारिज की FIR वाली याचिका; सिखों पर विवादित टिप्पणी का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सिखों पर कथित विवादित टिप्पणी मामले में FIR की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जागरण आर्काइव
HighLights
वाराणसी की अदालत के आदेश को दी थी चुनौती, कोर्ट ने 16 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रखा था
मामला सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिखों पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने दिया है।
नागेश्वर मिश्र व अन्य ने दायर की थी याचिका
नागेश्वर मिश्रा व अन्य की याचिका में वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एफआइआर दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
वर्जीनिया में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में बोले थे राहुल
मामलाा सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने वर्जीनिया में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम में कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने की इजाजत मिलेगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी, क्या एक सिख गुरुद्वारा जा पाएगा। ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है।
याची का क्या था आरोप?
याची का आरोप था कि इस बयान से ये संदेश गया कि भारत में सिखों में असुरक्षा का माहौल है और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इसी बात को आधार बनाकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी।
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