20 वर्ष की सजा और 35 हजार रुपये जुर्माना, पीलीभीत में पॉक्सो एक्ट के दोषी पर अदालत ने सुनाया फैसला
पूरनपुर में, शमशाद को 2019 में एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर शमशाद को दोषी पाया और सजा सुनाई।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। घर में घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया, जिसको पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
पुत्री से घर में घुसकर की छेड़छाड़
अभियोजन कथानक के अनुसार थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव के युवक ने 10 अगस्त 2019 को थाना सेहरामऊ उत्तरी में प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार छह अगस्त 2019 को वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर बेटा और दो बेटिया थीं। नौ अगस्त 2019 को उसका लड़का खेत पर गया था तो गांव के शमशाद ने घर में घुसकर उसकी पुत्री से छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर पर मोहल्ले के लोग आ गए तो वह भाग गया।
शमशाद के खिलाफ दाखिल किया था पुलिस ने आरोप पत्र
पुलिस ने शमशाद को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित कई गवाह पेश किए। वहीं, आरोपित ने निर्दोष होना बताया। न्यायलय ने सुनवाई के बाद शमशाद को दोषी पाते हुए दंडित किया।

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