मेला देखने गई लड़की को छेड़ा, कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना लगाकर भेजा 5 साल के लिए जेल
पीलीभीत में पाक्सो कोर्ट ने बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 2019 में जहानाबाद में रामलीला मेले के दौरान हुई जब आरोपी ने आठ साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया।

संवाद सहयोगी, पीलीभीत । अपर सत्र न्यायाधीश / पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक गीता सिंह ने बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए चालीस हजार रुपये अर्थ दण्ड सहित पांच वर्ष की सजा से दण्डित किया। अर्थ दण्ड की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
अभियोजन कथानक के अनुसार थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाना जहानाबाद मे तहरीर देकर कहा कि गांव में रामलीला का मेला चल रहा था। विगत 18 दिसंबर 2019 को सुबह आठ बजे उसकी आठ वर्षीय पुत्री मेला देखने गई थी।
मेले में हुई थी छेड़छाड़
मेले में लगा जंपिग झूले के पास खड़ी हो गई। तभी झूले वाले के साथी बरेली जिले के थाना हाफ़िजगंज क्षेत्र के कस्वा सेंथल का बबुए उर्फ अख्तर ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना बबुए उर्फ अख्तर के विरुद न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपित ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दण्डित किया।
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