दिवाली से पहले मिलावट खाेरों पर शिकंजा, खोया का सैंपल फेल मिलने पर दुकानदार पर दो लाख का लगाया जुर्माना
पीलीभीत के बिलसंडा में शिवम मिष्ठान भंडार के खोया का नमूना अधोमानक पाया गया। होली के पास लिए गए नमूने की जांच लखनऊ लैब में हुई, जिसमें वह फेल हो गया। न्यायालय ने दुकानदार अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और धनराशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए। ऐसा न करने पर तहसीलदार को भू-राजस्व की तरह वसूली करने के लिए कहा गया है।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जनपद के बिलसंडा कस्बा स्थित शिवम मिष्ठान भंडार का खोया जांच में अधोमानक पाया गया। मिष्ठान भंडार के स्वामी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बिलसंडा कस्बा में होली के पास की गई छापेमारी में शिवम मिष्ठान भंडार से खोया का सैंपल लिया गया था। इसके लिए लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजा गया। वहां खाया का सैंपल फेल हो गया। जिस संबंध में न्यायालय अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व ने दुकानदार अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिवम मिष्ठान भंडार पर किया था निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दी गई आख्या में कहा गया कि खाद्य सचल दल के साथ छह मार्च को बिलसंडा में बंडा मार्ग पर स्थित शिवम मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण किया गया। मौके पर कस्बे के घस्सुगंज निवासी अंकित गुप्ता मिले। तभी भंडार काजू बर्फी और खोया का सैंपल लिया गया। जिसे जांच के लिए भेजा गया। इसके फेल होने पर अपर जिला अधिकारी रितु पुनिया ने अंकित गुप्ता पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए धनराशि को राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। धनराशि उनके द्वारा जमा नहीं किए जाने पर बीसलपुर तहसीलदार से भू राजस्व की भांति वसूली किए जाने को कहा है।
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