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    पंचायत प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु पर स्वजन को मिलेगी आर्थिक सहायता

    पीलीभीतजेएनएन पंचायत प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु पर उनके स्वजन को सरकार से आर्थिक सहायता मिलेंगी। सरकार ने पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रमुख ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु पर उसके स्वजन को सहायता दी जाएगी।

    By JagranEdited By: Updated: Mon, 11 Apr 2022 11:38 PM (IST)
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    पंचायत प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु पर स्वजन को मिलेगी आर्थिक सहायता

    पीलीभीत,जेएनएन: पंचायत प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु पर उनके स्वजन को सरकार से आर्थिक सहायता मिलेंगी। सरकार ने पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु पर उसके स्वजन को सहायता दी जाएगी।

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    विधानसभा चुनाव से पहले 15 दिसंबर को लखनऊ में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी थीं। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की एक बड़ी मांग मान ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख की बीमारी या सड़क दुर्घटना में मौत पर अब सरकार उनके स्वजन को राहत राशि दी जाएगी। किसको कितनी मिलेगी सहायता :

    ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष की असामयिक मृत्यु पर उनके स्वजन को 10 लाख रुपये सरकार देंगी। जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु पर पांच लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु पर तीन लाख, ग्राम पंचायत सदस्य की मौत पर उनके स्वजन को दो लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। आनलाइन करना होगा आवेदन:

    पंचायत प्रतिनिधि मृत्यु होने पर उनके स्वजन को पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी अपनी आइडी से आवेदन पत्र डाउनलोड करते हुए जिलाधिकारी से अनुमोदन कराने के बाद शासन को भेजा जाएगा। सरकार की ओर से जांच के बाद सहायता राशि सीधे पीड़ित के खाते में भेज दी जाएगी।

    आत्महत्या या अपराधी होने पर नहीं मिलेगी मदद:

    शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस योजना की शुरूआत अचानक पंचायत प्रतिनिधि मृत्यु होने पर उनके स्वजन को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना न पड़े, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके स्वजन को संभालने के लिए दी जाएगी। पंचायत प्रतिनिधि अगर आत्महत्या कर लेता है या आपराधिक कृत्य में सम्मिलित पाया जाता है, तो उसके स्वजन को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति :

    01 जिला पंचायत अध्यक्ष

    34 जिला पंचायत सदस्य

    720 ग्राम पंचायत प्रधान

    8886 ग्राम पंचायत सदस्य

    07 क्षेत्र पंचायत प्रमुख

    845 क्षेत्र पंचायत सदस्य पंचायत कल्याण कोष के संबंध में जारी निर्देश से खंड विकास अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आत्महत्या और आपराधिक कृत्य को छोड़ कर कार्यकाल के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों की असामयिक निधन पर उनके स्वजन को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

    सुबोध जोशी, जिला पंचायत राज अधिकारी