प्लॉट खरीदने वाले सावधान, नोएडा में हुई साढ़े 10 लाख की धोखाधड़ी; प्रॉपर्टी डीलर पर केस दर्ज
ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों के खिलाफ प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता से 10 लाख से अधिक रुपये लिए लेकिन उन्हें प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया क्योंकि वह जमीन प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित थी। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने प्लॉट देने के मामले में धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सोरखा गांव की प्रियंका ने हैबतपुर गांव के प्रॉपर्टी डीलर अरविंद कुमार, उसके सहयोगी अस्तौली गांव के मनोज कुमार व प्लॉट मालिक गाजियाबाद विजय नगर निवासी अमित के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
मूलरूप कासगंज फतेहपुर गांव नंगला की प्रियंका मौजूदा समय में अपने पति मोहित के साथ सोरखा गांव में रहती हैं। पीड़िता का आरोप है कि पति के करीबी व परिचित हैबतपुर गांव के अरविंद कुमार प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं।
अरविंद ने उसके पति से अपने कारोबार के एवज में कई बार पैसे लिए। 2021 तक उस पर उधारी तीन लाख 60 हजार रुपये की हो गई। पति ने जब पैसे वापस दिए जाने का अनुरोध किया तो आरोपित ने व्यापार में घाटा बता अपना मोहलत दिए जाने की बात कही। दबाव बनाने पर एक डेढ़ सौ गज का प्लॉट दिलाने को कहा। अरविंद यादव ने अपने सहयोगी अलीगढ़ के अस्तौली निवासी मनोज कुमार के संपर्क में लाकर एक प्लॉट बिसरख के जलालपुर गांव में दिलाया।
पीड़िता के पति से एक लाख रुपये की धनराशि ले ली। प्लॉट की कीमत साढ़े आठ हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से तय हुआ। प्लॉट के मालिक का नाम गाजियाबाद विजयनगर निवासी अमित बताया गया। फ्लैट की कुल कीमत 10 लाख 68 हजार रुपये निर्धारित हुआ। जिसका भुगतान नकद व चेक के माध्यम से विभिन्न तिथियों में कर दिया गया।
पीड़िता का आरोप है कि जिसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई , लेकिन प्लाट पर कब्जा नहीं दिया गया। आसपास लोगों से इस बाबत बात की गई तो पता चला कि खसरा संख्या 134 का इस जगह प्लॉट ही मौजूद नहीं है।
जिस जमीन पर भूखंड दिखाया गया उसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पूर्व में ही अधिग्रहित कर चुका है। पीड़िता का आरोप है कि जब इस बाबत बातचीत कर पैसे वापस करने की मांग की तो आरोपितों जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
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