यूपी रेरा : गैरपंजीकृत प्रोजेक्ट के 32 मामलों पर हुई सुनवाई
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की पीठ दो ने बुधवार ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की पीठ दो ने बुधवार को शुभकामना बिल्डटेक के 114 मामलों पर सुनवाई की, जबकि बिल्डर का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में विचाराधीन है। इस पर पीठ दो ने सभी खरीदारों को एनसीएलटी के पास जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही एनसीएलटी से खरीदारों को क्लेम करने का मौका देने की अपील की है। वहीं पीठ दो व तीन ने भी 109 मामलों पर सुनवाई की। खास बात यह है कि रेरा के सचिव अबरार अहमद की पीठ तीन ने बुधवार को गैर पंजीकृत प्रोजेक्टों के 32 मामलों पर सुनवाई की। इनमें गोल्फ कोर्स सहकारी आवास समिति, जिरन पीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांड वेनिजिया कॉमर्शियल टावर्स, कावेरी सहकारी आवास समिति, लोट्स ग्रीन व लोट्स पार्कस्केप, प्रोव्यू कंस्ट्रक्शन, महावीर हनुमान डेवलपर्स, डामोंट इपिक होम्स व शुभकामना बिल्डवेल एंड एस्टेट, अंतरिक्ष इंजीनियर्स, अनिल कुमार वासवानी ऑफ स्काईलाइन ग्रुप, एयरविल इंफ्रा, एकदंत ग्रुप, एकदंत बिल्डटेक व एकदंत रावल रेसीडेंसी, एवीजे डेवलपर्स, एमएसएक्स मॉल, मृत्युंजय कुमार, माहिम मित्तल, एनआरआई टाउनशिप यमुना, रायल्स सेप इंफ्राटेक, वीए इंफ्रावेंटचर, वेव इंफ्राटेक, उन्नति फॉरच्यून हो¨ल्डग आदि शामिल थे। एनसीएलटी में विचाराधीन है मामला : रेरा की पीठ दो के सदस्य बल¨वदर कुमार ने बताया कि शुभकामना बिल्डटेक का मामला एनसीएलटी में विचाराधीन है। रेरा में बिल्डर के मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती। इसके बाद भी खरीदारों की काफी शिकायत आ रही है। पहले भी सुनवाई कर खरीदारों को एनसीएलटी भेजा गया था। बुधवार को भी 114 मामलों को सुना गया। सुनवाई के बाद खरीदारों को एनसीएलटी जाने का आदेश जारी किया गया है। रेरा के सदस्य बल¨वदर कुमार ने बताया कि एनसीएलटी ने बिल्डर के खरीदारों से क्लेम करने को कहा था और 11 दिसंबर तक का समय दिया था। क्लेम करने का समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी काफी खरीदार क्लेम करना चाह रहे है। इन खरीदारों के हित को ध्यान में रखकर एक मौका देने के लिए एनसीएलटी को पत्र भेजा है। पीठ एक ने सुने 77 मामले : रेरा की पीठ एक ने बुधवार को विभिन्न बिल्डरों के कुल 77 मामलों को सुना। इनमें ग्रेनाइट गेट प्रोपर्टीज, इंवेस्टर क्लीनिक इंफ्राटेक, जेकेजी कंस्ट्रक्शन, रिलायंस होम्स फाइनेंस, सुपरटेक, थ्री सी डेवलपर्स, उप्पल चड्डा हाईटेक डेवलपर्स बिल्डर के मामले थे। सुनवाई के दौरान हाईटेक डेवलपर्स के खरीदार उप्पल चड्ढा ने पीठ से अपना पैसा वापस दिलाने की अपील की और अपना दर्द बयां किया। सुनवाई के बाद रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने तीन बिल्डरों के साथ बैठक की। इनमें सुपरसिटी, जेएमसीआर और एक अन्य बिल्डर शामिल था। तीनों के प्रोजेक्टों में एक हजार फ्लैट हैं। बिल्डरों ने जल्द से जल्द कब्जा देने का वादा किया है।

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