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    छपरौला में 45 बीघा जमीन का पट्टा किया निरस्त

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 26 Feb 2022 08:33 PM (IST)

    -जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी वित्त वंदिता श्रीवास्तव ने छपर

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    छपरौला में 45 बीघा जमीन का पट्टा किया निरस्त

    -जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा:

    सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी वित्त वंदिता श्रीवास्तव ने छपरौला गांव में 45 बीघा जमीन के पट्टे को निरस्त कर दिया है। जांच के दौरान पता चला था कि 47 साल पहले चारागाहा की जमीन का भू-उपयोग नियमों से इतर बदल दिया गया था। जमीन का पट्टा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के स्वजन के नाम आवंटित कर दिया गया था। पट्टा निरस्त करने के साथ ही दादरी तहसील को जमीन पर कब्जा लेने का भी निर्देश दिया गया है।

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    जिला शासकीय अधिवक्ता चरणजीत नागर ने बताया कि 1974 में छपरौला गांव के जमीन के कुछ खाते की 45 बीघा जमीन चारागाहा में दर्ज थी। कुछ लोगों ने मिलीभगत कर तहसील दादरी से जमीन का भू उपयोग बदल दिया। कागजों में भू उपयोग चारागाह से बदलकर बंजर कर दिया गया था। नियम के तहत चारागाह की जमीन पर पट्टे आवंटित नहीं हो सकते। कागजों की जांच के बाद पता चला था कि छपरौला चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जयनंद त्यागी की पत्नी शिक्षा देवी और भाई रामानंद त्यागी के नाम पर पट्टों का आवंटन कर दिया गया था। गांव के लोगों ने प्रशासन में मामले की शिकायत की थी। जांच के बाद मामले की सुनवाई चल रही थी। जांच में पट्टों का आवंटन गलत मिला था।

    मामले में सुनवाई के बाद 2016 में पट्टों को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। जिन लोगों के नाम इस जमीन का पट्टा था उन्होंने आदेश को न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ में चुनौती दी थी। 2016 में न्यायालय अपर आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था। तब से मामला न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) में विचाराधीन था। पूरे मामले को सुनने के बाद अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने पाया कि नियमों के खिलाफ जाकर पट्टों का आवंटन किया गया था। पूरी जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया। साथ ही आदेश दिया है कि जमीन को चारागाह में दर्ज किया जाए।

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