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    सुपरनोवा के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट राहत, बिल्डर नहीं कमेटी की देखरेख में होंगे कार्य

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    सुपरटेक सुपरनोवा के ईस्ट और वेस्ट टावर के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार की अध्यक्ष ...और पढ़ें

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    सुपरटेक के सुपरनोवा के आवासीय टावर ईस्ट और वेस्ट के खरीदारों को सुप्रीम राहम मिली है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सुपरटेक के सुपरनोवा के आवासीय टावर ईस्ट और वेस्ट के खरीदारों को सुप्रीम राहम मिली है। जम्मू कश्मीर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस परियोजना की देखरेख कर सभी कार्यों को पुरा कराएगी। बिल्डर इस परियोजना का अब हिस्सा नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश खरीदारों के लिए बडी राहत है।

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    बता दें सुपरटेक सुपरनोवा ईस्ट और वेस्ट के खरीदारों ने सबसे पहले बिल्डर के खिलाफ एनसीएलएटी में याचिका दायर की। वहां से आदेश अपने पक्ष में आने पर सोसायटी का हैंडओवर लिया। रजिस्ट्री में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यहां सुनवाई के बाद लोगों को बडी राहत मिली।

    सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों की रजिस्ट्री को प्राथमिकता पर लेने के लिए कहा। परियोजना में जो पैसा आएगा उसे सबसे पहले कार्य किए जाएंगे। उसके बाद बैंक का लोन चुकाया जाएगा। यह सब कार्य होने के बाद अगर कुछ बचता है तो प्राधिकरण का बकाया चुकाया जाएगा। प्राधिकरण का बकाया रजिस्ट्री में किसी तरह की बाधा नहीं बनेगा।

    सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा आदेश में कहा गया है। एओए से सुरेश नंदवानी से बताया कि कमेटी में जम्मूू कश्मीर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, एससीएलटी के अधिकारी, एनबीसीसी के पूर्व चेयरमेन को शामिल किया गया है। यह एओए और निवासियों की बडी जीत है। प्राधिकरण बकाए को लेकर अब खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं रोक सकता है।