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    उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में शुरू हुई SIR की प्रक्रिया, घर-घर देंगे गणना प्रपत्र; फर्जी मतदाताओं की होगी छंटनी

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:51 PM (IST)

    जेवर से खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जेवर विधानसभा के सभी बूथों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौपेंगे और जानकारी जुटाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य फर्जी मतदाताओं को हटाना और नए मतदाताओं को जोड़ना है। ताला लगे घरों में भी फार्म डाले जाएंगे और संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा।

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    जेवर तहसील सभागार में बीएलओ को गणना प्रपत्र सौंपते साहयक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, जेवर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत जेवर विधानसभा के सभी 398 बूथों पर गणना प्रपत्र मतदाताओं को देने का काम बुधवार से शुरू कर दिया गया है। एक महीने तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौपेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे। बुधवार को जेवर तहसील के मीटिंग हाल से सभी बीएलओं को गणना प्रपत्र देते हुए घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए।

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    विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए जेवर विधानसभा के सभी 398 बूथों के बीएलओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए बूथों पर एसआईआर का काम शुरू करा दिया गया। अभियान के तहत बीएलओ एक फार्म देंगे और भरने की पूरी जानकारी मतदाता या उसके स्वजन को देते हुए भरवाने में मदद करेंगे।

    ताला बंद मकानों में भी डाले जाएंगे फार्म

    अगर कुछ घरों में ताला बंद मिलता है तो बीएलओ घर के अंदर मतदाताओं के फार्म डालने के बाद भी कम से कम तीन बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। बीएलओ की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म में मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर,क्रम संख्या और भाग संख्या के अलावा फोटो और विधानसभा के साथ ही प्रदेश का नाम पहले से भरा होगा।

    मतदाता को इन प्रपत्रों में अपनी जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम व उनका एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम व एपिक नंबर भरना होगा। प्रक्रिया के तहत फर्जी, डुप्लीकेट और मृतक मतदाताओं को हटाया जाएगा और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाएगा।



    मतदाता या उनके परिवार का कोई सदस्य भरे हुए गणना प्रपत्रों चार दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों के जमा होने के बाद उनकी जांच की जाएगी। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान करने के बाद उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा जिनके रिकार्ड नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद नौ दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां नौ दिसंबर 2025 से आठ जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। तत्पश्चात सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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    अभय कुमार सिंह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जेवर