सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के दौरान नोएडा होगा नो फ्लाई जोन
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कुंदन तिवारी, नोएडा :
सुपरटेक ट्विन टावर (एपेक्स-सियान) के ध्वस्तीकरण के दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के आसपास से हवाई जहाज नहीं गुजरेंगे। ध्वस्तीकरण के दौरान इस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा। यह कितनी अवधि के लिए होगा, अभी तय नहीं है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर ध्वस्तीकरण के लिए अनापत्ति पत्र जारी करने बात कही है। अनापत्ति पत्र जारी होने के साथ ही नो फ्लाई जोन की तिथि की अवधि भी तय हो जाएगी।
नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है। आइजीआइ एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भरने व उतरने वाले हवाई जहाज की ऊंचाई नोएडा के आसपास कम होती है, चूंकि नोएडा से आइजीआइ एयरपोर्ट की हवाई दूरी 20 से 25 किलोमीटर है, इसलिए आइजीआइ एयरपोर्ट के रनवे पर हवाई जहाज को उतरने के लिए नोएडा से कर्व लेना पड़ता है। इसलिए सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के दौरान नोएडा प्राधिकरण किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। चूंकि नोएडा में जब भी किसी बहुमंजिला इमारत का निर्माण होता है और उसकी ऊंचाई 20 मीटर या इससे अधिक होती है तो उस इमारत निर्माण के लिए बिल्डर को एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से अनापत्ति पत्र लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में सुपरटेक के जिस ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होना है, उसकी ऊंचाई भी 102 मीटर है। इसलिए एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की अनापत्ति पत्र लेना होगा।
सूत्र बताते है कि एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के पास इमारत निर्माण के दौरान अनुमति दिए जाने का नियम तो मौजूद है, लेकिन इमारत ध्वस्तीकरण को लेकर अनापत्ति पत्र देने का नियम शामिल नहीं है, फिर भी नोएडा प्राधिकरण उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की अनुमति चाहता है, जिससे सुरक्षित तरीके से ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण कराया जा सके। हालांकि अभी तक एडफिस कंपनी की ओर से जितने विभागों की अनापत्ति पत्र की मांग की गई थी, उसमें से सिर्फ विस्फोटक खरीदने, लाने व सुरक्षित रखने की जगह को लेकर नोएडा पुलिस से अभी अनापत्ति नहीं मिली है।

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