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    नोएडा में वाहनों का फिटनेस शुल्क बढ़ा, नई दरें लागू; इन गाड़ियों पर पड़ेगा भारी असर

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    नोएडा में पुरानी गाड़ियों का फिटनेस शुल्क बढ़ गया है। परिवहन विभाग ने नई दरें लागू की हैं, जिसके अनुसार अब वाहनों की श्रेणी और उम्र के हिसाब से फीस लगेगी। सबसे ज्यादा असर भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पड़ेगा, जिनकी फीस में दस गुना तक की वृद्धि हुई है। यह बदलाव पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से किया गया है।

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    नोएडा में पुरानी गाड़ियों का फिटनेस शुल्क बढ़ गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। जैसे-जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी, उसकी फिटनेस का खर्च भी बढ़ता जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जिले में नए रेट लागू किए हैं। पहले 15 साल से पुराने वाहनों की फिटनेस फीस एक जैसी थी। लेकिन, अब हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग रेट लागू होंगे। ये शहर में सभी तरह के वाहनों के लिए लागू किए गए हैं। इनमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल (LMV), मीडियम और हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं।

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    हैवी कमर्शियल व्हीकल पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जिले में सवा लाख से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल हैं। जिले में सवा लाख से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल की फिटनेस कराने के लिए अब ड्राइवरों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। उन्हें न सिर्फ नियमों का पालन करना होगा, बल्कि बढ़ी हुई फीस भी देनी होगी।

    पहले 20 साल से पुराने ट्रक या बस के लिए 2,500 रुपये लगते थे, लेकिन अब 25,000 रुपये लगेंगे। मीडियम कमर्शियल व्हीकल के लिए पहले 1,800 रुपये लगते थे, जो अब 20,000 रुपये हो जाएंगे। हल्के मोटर वाहनों के लिए फीस ₹15,000, तिपहिया वाहनों के लिए ₹7,000 और दोपहिया वाहनों के लिए जो फीस पहले ₹600 थी, वह अब ₹2,000 होगी।

    केंद्र सरकार का कहना है कि पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फिटनेस टेस्ट फीस में बदलाव किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश में गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट फीस में काफी बढ़ोतरी की है, जो अब पिछली दर से 10 गुना हो गई है।

    ये बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियम (पांचवें संशोधन) के तहत तुरंत लागू होंगे। नई फीस गाड़ी की उम्र और कैटेगरी के आधार पर तय की जाती है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा फीस नहीं लगेगी, बल्कि 10 साल पूरे कर चुकी गाड़ियों पर लगेगी। सरकार ने उम्र के आधार पर तीन कैटेगरी बनाई हैं।

    जिले में गाड़ियों की फिटनेस के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई दरों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    -नंद कुमार, एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन, गौतम बुद्ध नगर