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    नोएडा में पाबंदियों के बाद दो हजार से ज्यादा कामगार कर रहे थे निर्माण कार्य, दो करोड़ का जुर्माना

    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर जेपी विशटाउन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में पाया गया कि ग्रेप-3 के प्रतिबंधों के बावजूद निर्माण कार्य जारी था, जिसमें दो हजार से अधिक कामगार कार्यरत थे। पहले भी लापरवाही के लिए जुर्माना लगाया गया था।

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    जागरण संवाददाता, नोएडा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर शहर में ग्रेप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत निर्माण और तोड़फोड के कार्यों पर रोक है। जेपी विशटाउन की अलग-अलग परियोजनाओं में दिन रात चल रहे कार्य को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। दो हजार से अधिक कामगार यहां कार्य करते हुए मिले। नियमों के उल्लंघन को लेकर दो करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है।

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    बता दें जेपी विशटाउन में अधूरी परियोजनाओं को सुरक्षा रियल्टी पूरा कर रही है। निवासियों की ओर से यहां पर निर्माण कार्य के दौरान हो रहे नियमों के उल्लंघन की पूर्व में कई शिकायतें दी। ग्रेप-3 की पाबंदियों के बाद भी यहां निर्माण कार्य चल रहा था। शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला और तहसील प्रशासन समेत यूपीपीसीबी (उत्तर प्रदेश पलूशन कंट्रोल बोर्ड) की टीम निर्माणाधीन साइट पर पहुंची।

    यहां पर दो हजार से अधिक कामगार कार्य करते हुए मिले। अलग-अलग परियोजनाओं में यह कामगार कार्य कर रहे थे। मौके पर पूछताछ की गई। निर्माण साइट पर धूल जमा थी और मिट्टी उड़ रही थी। बढ़ते प्रदूषण के स्तर से लोगों को परेशानी हो रही थी। टीम ने सेक्टर-128, 131, 133 समेत 134 में विशटाउन की परियोजनाओं पर 50-50 लाख रुपये समेत दो करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। इसके साथ ही पाबंदियों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। जेपी इंफ्राटेक के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रेप के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

    पहले भी लग चुका है जुर्माना

    जेपी विशटाउन की परियोजनाओं में निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को लेकर बृहस्पतिवार को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया था। इसके बाद भी यहां निर्माण कार्यों के दौरान नियमों का उल्लंघन मिला।

    तीन भूखंडों पर 90 हजार का जुर्माना

    प्रदूषण बोर्ड की टीम ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-19 के ब्लाक ए स्थित भूखंड संख्या पांच, 768, 770 पर कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना किया है। यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और नियमों का पालन नहीं पाया गया।


    शिकायत पर टीम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जेपी विशटाउन में जांच के बाद कार्रवाई की गई है।


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    मेधा रूपम, जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर