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    Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: इस योजना के तहत योगी सरकार बेटियों के लिए देती है ₹15 हजार, आप भी उठाएं लाभ

    By Abhishek TiwariEdited By:
    Updated: Sun, 03 Jul 2022 03:06 PM (IST)

    Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराती है।

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    Kanya Sumangala Yojana: इस योजना के तहत योगी सरकार बेटियों के लिए देती है ₹15 हजार

    ग्रेटर नोएडा, जागरण डिजिटल डेस्क। Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना गौतमबुद्ध नगर जिले में परवान चढ़ती नजर आ रही है। जिले में 5680 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है।

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    जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी ने बताया कि योजना के अंतर्गत आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 64 सौ आवेदन मिले थे। शेष आवेदन अभी सत्यापन न होने की वजह से अटके हैं। कुछ आवेदक योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते। दरअसल अब दो बच्चों वाले अभिभावक को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है।

    जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पांच जुलाई को जिलाधिकारी सुहास एलवाई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन के लिए बनी जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे। शहरी क्षेत्र में आवेदन पत्रों की जांच एसडीएम व ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन बीडीओ करते हैं। योजना के तहत 15 हजार रुपये 6 समान किस्तों में दिए जाते हैं।

    बालिका के जन्म लेने पर दो हजार, टीकाकरण होने पर एक हजार रुपये, कक्षा पांच में दाखिला के लिए दो हजार, छह में दाखिला पर दो हजार, कक्षा नौ में दाखिला पर तीन हजार रुपये मिलते हैं। कक्षा दस पास कर डिप्लोमा करने पर पांच हजार व 12 वीं कक्षा पास कर स्नातक में प्रवेश के लिए पांच हजार रुपये दिए जाते हैं।

    योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए कुल 15 हजार रुपये की धनराशि छह किश्तों में दी जाती है। आनलाइन आवेदन के लिए पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र, तीन लाख रुपये सालाना से कम आय होनी चाहिए।

    • योजना का लाभ उठाने की पात्रता

    • योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहली पात्रता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या फिर उससे कम हो।
    • योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की दो लड़कियों को ही मिलता है।
    • अगर किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो गोद ली हुई दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वहीं, परिवार की दो अन्य लड़कियां भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
    • अगर किसी व्यक्ति की जुड़वा बेटियां हैं तो उन जुड़वा बेटियों को भी इस योजना का अलग-अलग लाभ मिलता है। ऐसे में एक परिवार की 3 बेटियां इसका लाभ ले सकती हैं।

    ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

    • आवेदक को सबसे पहले कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना पड़ेगा।
    • इसके बाद होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल आप्शन पर क्लिक करना होगा।
    • क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जिस पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ओटीपी डालकर सत्यापित करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी मिल जाएगी, फिर आपको MKSY पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद बेटी से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।