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    खुशखबरी! नोएडा में इन लोगों को सिर्फ 8 लाख रुपये में मिलेगा अपना घर, फटाफट पढ़ें पूरा अपडेट

    Updated: Wed, 18 Jun 2025 07:44 PM (IST)

    यमुना प्राधिकरण कामगारों और कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 4288 भूखंडों की योजना लाया है। 30 वर्गमीटर के भूखंडों की कीमत 7.5 से 8 लाख रुपये तक अनुमानित है। सालाना तीन लाख रुपये तक आय वाले आवेदन कर सकते हैं जिसमें फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए 29% आरक्षण होगा। ढाई मंजिला मकान बनाने की अनुमति होगी।

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    कामगारों के लिए आठ लाख में अपने घर का सपना पूरा करेगा यीडा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण कामगारों व कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए यीडा सिटी में अपने घर का सपना पूरा करेगा। तीस वर्गमीटर के एक साल में तीस हजार भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

    पहले चरण में 4288 भूखंडों की योजना निकाली जाएगी, लेकिन इस योजना में आवेदन के लिए शर्तें तय की गई हैं। प्राधिकरण बोर्ड की 85वीं बैठक में भूखंड योजना के लिए स्वीकृति दे दी गई। भूखंड की कीमत साढ़े सात से आठ लाख रुपये तक होने का अनुमान है।

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    प्राधिकरण 3208 औद्योगिक भूखंड आवंटित कर चुका

    यमुना प्राधिकरण 3208 औद्योगिक भूखंड आवंटित कर चुका है, इसके अलावा संस्थागत, कामर्शियल आदि भूखंड आवंटित किए गए हैं।

    अभी छह औद्योगिक इकाई ही क्रियाशील हुई है, लेकिन जब शहर में औद्योगिक इकाई समेत अन्य गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी तो इनमें नौकरी करने वालों को आवास की सुविधा प्राधिकरण के बड़ी चुनौती है।

    इसके अलावा रेहड़ी पटरी, घरेलू सहायकों के लिए भी आवास की जरूरत होगी। इन वर्गों की आवास की मांग पूरी करने के लिए यीडा क्षेत्र में अवैध काॅलोनी बड़े पैमाने पर पनपने की आशंका है। इस पर अंकुश के लिए प्राधिकरण ने तीस वर्ग मीटर के भूखंड निकालने का फैसला किया है।

    तीन लाख रुपये सालाना आय वालों को मिलेगा लाभ

    प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि सालाना तीन लाख रुपये तक आय वालों की योजना में आवेदन की अनुमति होगी।

    यीडा क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करने वालों को 29 प्रतिशत आरक्षण होगा। पांच प्रतिशत भूखंड संस्थान में काम करने वालों के लिए, पांच प्रतिशत पूर्व सैनिक, पांच प्रतिशत युद्ध के बलिदानी की विधवा व पांच प्रतिशत दिव्यांगों के लिए होंगे।

    51 प्रतिशत भूखंड सामान्य श्रेणी में होंगे। भूखंड पर भवन निर्माण के लिए दो एफएआर यानि ढाई मंजिला मकान बनाने की अनुमति होगी।