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Seema Haider केस में आया नया मोड़, पाकिस्तानी पति ने पकड़ ली उसकी बड़ी गलती; मामला कोर्ट पहुंचते ही मिला पुलिस को नोटिस

कराची की रहने वाली सीमा पिछले साल अपने चार बच्चों के साथ रबूपुरा में किराने की दुकान चलाने वाले सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में घुस आई थी। दोनों ने दावा किया कि PUBG खेलने के दौरान उनकी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। दोनों का दावा है कि पिछली मुलाकात के दौरान उन्होंने काठमांडू में शादी कर ली थी।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Published: Sat, 30 Mar 2024 11:51 AM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2024 11:51 AM (IST)
Seema Haider केस में आया नया मोड़, पाकिस्तानी पति ने पकड़ ली उसकी बड़ी गलती।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सीमा हैदर की भारतीय युवक से शादी करने का मामला अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। दरअसल, उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने इस हफ्ते एक भारतीय वकील मोमिन मलिक के जरिए शहर की एक अदालत का रुख किया, जिसमें सीमा और उनके साथी सचिन मीना पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। मलिक ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया, जो मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की अनुमति देता है।

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कराची की रहने वाली सीमा पिछले साल अपने चार बच्चों के साथ रबूपुरा में किराने की दुकान चलाने वाले सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में घुस आई थी। दोनों ने दावा किया कि PUBG खेलने के दौरान उनकी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। दोनों का दावा है कि पिछली मुलाकात के दौरान उन्होंने काठमांडू में शादी कर ली थी। मोमिन ने आरोप लगाया कि सीमा ने गुलाम हैदर से तलाक नहीं लिया है और सचिन से उसकी शादी वैध नहीं है। 

'जमानत याचिका में हैदर को पति बताया'

गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार कुशवाहा के सामने पेश होकर मोमिन ने दलील दी कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद सीमा ने अपनी जमानत याचिका में गुलाम हैदर को अपने पति के रूप में उल्लेख किया था। जबकि उसने सार्वजनिक तौर पर सचिन से शादी करने का दावा किया था। मामले में अदालत ने नोएडा पुलिस को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

सीमा और सचिन को नोएडा पुलिस ने पिछले साल 3 जुलाई को विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 जुलाई को जमानत दे दी गई। सचिन के पिता को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत दे दी गई।

'सांप्रदायिक विभाजन पैदा करनेवाले बयान'

मोमिन ने तर्क दिया कि जमानत आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार सीमा को किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि, वह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करते हुए अक्सर विवादास्पद बयान देती रही हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी शादी वैध नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुलाम हैदर से तलाक नहीं लिया है।

जब सीमा को गिरफ्तार किया गया तो उसने खुद को गुलाम हैदर की पत्नी बताया था। अब वह दावा कर रही है कि उसने 13 मार्च 2023 को नेपाल में सचिन से शादी की थी। अगर उसने सचिन से शादी की थी, तो उसने जमानत याचिका में गुलाम हैदर का नाम क्यों इस्तेमाल किया? 

'झूठ बोलकर भारत में अवैध तरीके से रह रही सीमा'

मोमिन ने दोहराया कि उसने अपने पति को धोखा दिया। जमानत याचिका में अदालत से झूठ बोला और वह अवैध रूप से भारत में रह रही है। इसलिए, उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। 

सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह ने कहा कि अदालत में मोमिन का आवेदन एक स्टंट है। सीआरपीसी किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं देती है। सीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन से शादी कर ली है। पाकिस्तान में मौखिक तलाक (तीन तलाक) की परंपरा है और उसका अपने पति से तलाक हो गया था।

'क्लर्कों ने तथ्यों की जांच के बिना की गलती'

जब सीमा के वकील से यह पूछा गया उन्होंने जमानत याचिका में अपने पति के रूप में गुलाम हैदर का उल्लेख क्यों किया? इस पर एपी सिंह ने कहा कि सीमा और सचिन उस समय पुलिस हिरासत में थे। अभियुक्त केवल कागजी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पुलिस या क्लर्कों ने तथ्यों की जांच किए बिना कुछ लिखा होगा।

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