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    नोएडा में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं परोसी जाएगी शराब, बार और पब मालिकों को कड़े निर्देश जारी

    Updated: Sun, 31 Aug 2025 09:29 AM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर जिले में 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। आबकारी विभाग ने नाबालिगों को शराब परोसने की शिकायतों के बाद बार और पब पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बार मालिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और नियमों का पालन करने का आदेश दिया।

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    सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के पब और बार में 21 साल से कम उम्र के युवकों व किशोरों को शराब परोसने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भारी जुर्माना लगाने के बाद लाइसेंस भी रद किया जाएगा।

    नाबालिगों को शराब परोसने की शिकायतों के बाद नोएडा के आबकारी विभाग ने शहर के बार और पब पर कड़ी निगरानी शुरू की है। जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने गार्डन गैलेरिया मॉल के पार्टी हब में बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया।

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    जिले में 155 स्थाई बार लाइसेंस धारक हैं। सभी पब और बार मालिकों को निर्देश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब न परोसी जाए। प्रवेश द्वार पर आयु जांच अनिवार्य करने और इसकी सूचना देने वाले बोर्ड प्रमुखता से लगाने के लिए कहा है।

    साथ ही चेतावनी दी गई कि नाबालिगों को शराब परोसने या लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। इस पर कुछ बार मालिकों ने परिवार के साथ आने वाले किशोरों के मामले का जिक्र करते हुए आयु सीमा को लागू करने में असमर्थता जताई, लेकिन डीईओ ने इसे नियम का हवाला देकर इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा।

    ऐसे में अब सभी पब और बार संचालकों को अब प्रवेश द्वार व बोर्ड पर इस सूचना को प्रदर्शित करना होगा। वहीं, हाल के दिनों में सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर भी कहा कि नई आबकारी नीति के तहत एक हजार रुपये से कम एमआरपी की शराब परोसना प्रतिबंधित है, जिससे अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगा है। बार मालिकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।