Nikki Murder Case: निक्की हत्याकांड में पति-जेठ और ससुर की जमानत याचिका खारिज, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड के आरोपी पति विपिन और उसके परिवार की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी पक्ष ने खुद को निर्दोष बताया जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष अब सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका का विरोध करेगा।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। Nikki Murder Case ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड के आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित सास दया व ससुर सतवीर की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। सभी आरोपी जिला जेल में बंद है।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी ने मंगलवार को सभी आरोपियों की न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को निर्दोष बताया। दावा किया कि उन्हें झूठा फसाया जा रहा है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ की और से जमानत का विरोध किया गया। कहा कि विपिन भाटी और उसका परिवार दोषी है। इन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वादी कंचन भाटी की बहन निक्की भाटी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जान से मारने (हत्या) का मामला दर्ज है। मामला गंभीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जमानत के पर्याप्त आधार नहीं है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
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उधम सिंह तोंगड़ ने बताया कि निक्की को षड़यंत्र के तहत मारा गया है। वह हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। अभी निचली अदालत में याचिका खारिज कराई गई है। आरोपितों की और से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका डाली जाती है तो वहां भी जमानत याचिका खारिज कराने के लिए पैरवी करेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
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