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    ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक 18 जून को; शिफ्टिंग का रास्ता होगा साफ

    Updated: Tue, 10 Jun 2025 09:59 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के यीडा क्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबरी है। 18 जून को बोर्ड बैठक में आबादी शिफ्टिंग के 88 प्रस्तावों पर निर्णय होगा जिससे किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। बैकलीज के 289 प्रकरणों पर भी निर्णय लिया जाएगा। आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से राहत देने के लिए ओटीएस योजना फिर से शुरू की जाएगी।

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    यीडा बोर्ड बैठक 18 को, शिफ्टिंग का रास्ता होगा साफ

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शिफ्टिंग पॉलिसी के नाम पर वर्षों से परेशान यीडा के किसानों की समस्या इसी माह दूर हो जाएगी। यीडा की 18 जून को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में आबादी शिफ्टिंग के 88 प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।

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    प्रदेश सरकार ने आबादी शिफ्टिंग के मानक तय करते हुए दिसंबर में शासनादेश जारी कर निर्णय लेने का अधिकारी प्राधिकरण बोर्ड को सौंप दिया था। एसीईओ की समिति ने प्रकरणों की जांच एवं किसानों की आपत्ति व सुझाव निस्तारण किया। इन प्रकरणों पर अंतिम रूप से बोर्ड की मुहर लगने के बाद आबादी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

    बैकलीज के 289 प्रकरणों पर भी निर्णय लेगा प्राधिकरण

    आबादी की शिफ्टिंग और बैकलीज की मांग किसान वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन पालिसी और शासन स्तर से फैसले की आड़ लेकर प्राधिकरण के अधिकारी इन प्रकरणों को लगातार टालते आ रहे हैं, लेकिन यीडा क्षेत्र के किसानों के शिफ्टिंग व बैकलीज से संबंधित प्रस्ताव 18 जून को हल होने की उम्मीद है।

    85वीं बोर्ड बैठक में शिफ्टिंग के 88 व बैकलीज के 289 प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। इन प्रकरणों पर प्राधिकरण के अधिकारी पहले ही अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं।

    प्रदेश सरकार के शासनादेश के मुताबिक प्राधिकरण के नियोजित क्षेत्र में किसान की आबादी होने पर उसकी शिफ्टिंग गांव की पेरीफेरी रोड के अंदर की जाएगी। इसका लाभ केवल जिले के मूल किसानों को ही मिलेगा। इसके साथ ही बैकलीज के प्रकरणों पर सुनवाई पूरी होने के बाद बोर्ड के निर्णय के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है।

    फिर आएगी ओटीएस योजना

    आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से राहत के लिए यीडा एक बार फिर एक मुश्त समाधान ओटीएस योजना लाने जा रहा है। बोर्ड की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा।

    यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त मुआवजा पर ब्याज राशि के भुगतान का फैसला हुआ था, लेकिन तमाम आवंटियों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया, दंडात्मक ब्याज के साथ उन पर काफी रकम हो गई है।

    ओटीएस योजना के तहत उन्हें दंडात्मक ब्याज से राहत मिल जाएगी। योजना का लाभ ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक समेत सभी श्रेणी के आवंटियों को दिया जाएगा।