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    नोएडा में सभी पीजी, होमस्टे और एयर बीएनबी का पंजीकरण अनिवार्य, तय किए गए नए नियम

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 09:30 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में अब होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (BB) का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति 2025 के तहत किया गया है। पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा। पीजी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी होमस्टे और BB से जल्द पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और शुल्क भी जमा करना होगा।

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    सभी पीजी, होमस्टे व बीएंडबी का पंजीकरण अनिवार्य, नीति लागू।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमस्टे, ग्रामीण होमस्टे और बीएंडबी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेक फास्ट एवं होमस्टे नीति 2025 के तहत इसे लागू किया है।

    जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति पर्यटन निदेशालय को इकाई के पंजीयन की संस्तुति करेगी। इकाई का पंजीयन तीन वर्ष के लिए होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

    पेइंग गेस्ट हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा (पीजीएचओडब्ल्यूएएन) ने सभी होमस्टे और बीएंडबी को जल्द आवेदन कराने के लिए कहा है।

    पीजीएचओडब्ल्यूएएन के अध्यक्ष विशेष त्यागी ने बताया कि होमस्टे और बीएंडबी के पंजीकरण को अनिवार्य करने के नियम के लिए काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठन की मांग को मानते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करा दी है। सभी पीजी, हास्टल, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

    जिले में करीब पांच हजार पीजी, हास्टल, गेस्ट हाउस. होमस्टे, बीएंडबी हैं। शहर में स्थित होमस्टे और बीएंडबी को सिल्वर वर्ग के लिए दो हजार रुपये और गोल्ड वर्ग के लिए तीन हजार रुपये शुल्क रखा गया है।

    ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिल्वर वर्ग के लिए 500 रुपये और गोल्ड वर्ग के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद पर्यटन विभाग के अधिकारी इकाई रा भौतिक निरीक्षण करेंगे।

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    इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित जोन के कर अधीक्षक, जिला अग्निशमन अधिकारी व जिले में तैनात पर्यटन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष रखी जाएगी।

    समिति बैठक कर इकाई के पंजीयन के लिए पर्यटन निदेशालय को संस्तुति प्रेषित करेगी। विशेष त्यागी ने बताया कि तीन वर्ष तक पंजीकरण मान्य रहेगा। पंजीकरण अवधि समाप्त होने के तीन माह पहले पोर्टल पर दोबारा पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करना होगा।

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