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    नोएडा आउटसोर्स कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, नियमितीकरण का आदेश

    By Arpit Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 02 Jun 2025 02:42 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग के 93 आउटसोर्स कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों ...और पढ़ें

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    हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 93 आउटसोर्स कर्मचारियों को चार माह के अंदर नियमित किया जाए। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जलकल विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 93 आउटसोर्स कर्मचारियों को चार माह के अंदर नियमित किया जाए।

    साथ ही जिन 23 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उन्हें तीन माह के अंदर बहाल किया जाए। शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने बताया कि वर्ष 2010 में जलकल विभाग और अधिकारी मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ, ईएसआई फंड में धांधली कर रहे थे।

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    इसको लेकर जलकल विभाग के 93 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाए गए जीईएम पोर्टल के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों के समान वेतन दिए जाने की मांग की थी।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वह कोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार माह के भीतर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके पद पर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करें।

    हाईकोर्ट ने 14 मई 2025 को यह भी आदेश दिया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से समाप्त किए गए विभिन्न विभागों के 23 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं तीन माह के भीतर बहाल की जाएं।