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    नोएडा में फ्लैट व जमीन मालिकों को प्राधिकरण ने दिया बड़ा आदेश, एक महीने में कर लें ये काम; नहीं तो आवंटन होगा रद

    नोएडा प्राधिकरण ने भवन विभाग के आवंटियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। यदि किसी आवंटी ने अपने भूखंड या फ्लैट पर अतिक्रमण किया है और उसे धारा 10 का नोटिस मिला है तो उसे एक महीने के अंदर मूल स्वरूप में लाना होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

    By Kundan Tiwari Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 20 Aug 2025 10:38 PM (IST)
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    एक माह में धारा 10 का निस्तारण नहीं कराया तो आवंटन होगा निरस्त। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। यदि आप प्राधिकरण में भवन विभाग के आवंटियों है। अपने भूखंड या फ्लैट में अतिक्रमण कर रखा है। विभाग से धारा 10 का नोटिस आया है, तो एक माह में भूखंड या फ्लैट को मूल स्वरूप में लाकर धारा 10 का निस्तारण अवश्य करवा लें, अन्यथा आपका आवंटित भूखंड या फ्लैट निरस्त हो सकता है।

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    यह आदेश अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश ने विभागीय ओएसडी, प्रबंधक, डिलिंग हेड को जारी कर दिया है। कहा कि धारा 10 का निस्तारण एक माह के अंदर किया जाए, नहीं होने की दशा में आवंटन सीधे निरस्त किया जाए। आवंटी को टीएम के समय परेशान नहीं किया जाएगा।

    बता दें कि पिछले सप्ताह विभागों से जारी धारा 10 नोटिस प्रकरण को लेकर नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बिल्डअप सोसायटी, आवासीय भूखंड अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें सख्त निर्देश दिया था कि भूखंड व फ्लैट में अतिक्रमण करने के नाम पर धारा 10 का विभागों से नोटिस जारी किया जाता है।

    इस पर गंभीरता से काम किया जाए। धारा 10 का निस्तारण हर हाल में किया जाना चाहिए। इसको लेकर आम आदमी को परेशान बिलकुल न किया जाए। जिस आवंटी को धारा 10 का नोटिस थमाया गया है, उसका निस्तारण टीएम के समय नहीं होगा।

    आवंटी जिस समय अपना भूखंड या फ्लैट बेचने के लिए आया है, उसको विभागीय कर्मचारियों की ओर से धारा 10 की आड़ में परेशान किया जा रहा है। इससे प्राधिकरण की क्षवि धूमिल होती है। नोटिस मौके पर आवंटी को रिसीव कराया जाए।

    लगातार शिकायत आ रही है कि विभागीय कर्मचारियों की ओर धारा 10 का नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन आवंटी को प्राप्त नहीं होता है। आवंटी के पास धारा 10 का नोटिस उपलब्घ होना चाहिए।

    यह जिम्मेदारी कर्मचारियों की होगी, नोटिस आवंटी नहीं लेता है तो उसकी संपत्ति का चस्पा किया जाए। इसके बाद अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से पिछले दो वर्ष में प्राधिकरण की ओर से धारा 10 को जारी नोटिस की सूची तलब की।

    पता चला कि तीन हजार नोटिस विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस पर उन्होंने दोबारा से सभी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके निस्तारण के लिए एक माह की समय अवधि निर्धारित की है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश ने बताया कि तीन हजार नोटिस विभाग से दोबारा आवंटियों को भेजे जा रहे है।

    एक माह में उन्हें इसका निस्तारण करना है। वरना आवंटन सीधे निरस्त किया जाएगा। धारा 10 की आड़ में किसी भी प्रकार का खेल नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई विभागीय अधिकारी व कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।