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    NGT का हरनंदी में प्रदूषण रोकने में असमर्थ अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश, औद्योगिक इकाइयों पर भी हो कार्रवाई

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Tue, 19 Dec 2023 07:36 PM (IST)

    नोएडा के अभीष्ट कुसुम गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायालय (NGT) ने हरनंदी में जारी प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीपी) के सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं। हरनंदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले सातों जिलों के स्थानीय निकाय के अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज करें। साथ ही प्रदूषित करने वाले औद्योगिक इकाईयों पर भी केस दर्ज करने के लिए कहा।

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    NGT का हरनंदी में प्रदूषण रोकने में असमर्थ अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश।

    नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा के अभीष्ट कुसुम गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायालय (NGT) ने हरनंदी में जारी प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीपी) के सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं। हरनंदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले सातों जिलों के स्थानीय निकाय के अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज करें।

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    साथ ही प्रदूषित करने वाले औद्योगिक इकाईयों पर भी केस दर्ज करने के लिए कहा है। अगले दो माह में कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अभीष्ट कुसुम गुप्ता ने हरनंदी में प्रदूषण को लेकर नवंबर 2022 में याचिका दायर की थी। एनजीटी में इसकी सुनवाई चल रही है।