सावधान! ट्रैफिक को लेकर आ गया नया नियम, 10 महीने में कटे 15 लाख से ज्यादा चालान; यह है बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए नया नियम लाया गया है। अब तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर उसके बाद भी चालक नहीं मानते हैं तो उनके वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त कराया जाएगा। अभी केवल उन वाहन चालकों के ही डीएल निलंबित करने की संस्तुति की जाती है जो वाहन जिले में रजिस्टर्ड हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा। अगर आप बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर चालान नहीं भरने के आदी है, तो सावधान हो जाए। अब किसी भी चालक का लगातार तीन बार से अधिक चालान होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए आरटीओ को सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद भी यातायात नियम का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
सड़क पर ओवरस्पीड वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, सड़क पर विपरीत दिशा में वाहन दौड़ाने व लाल बत्ती जंप कर चलने पर चालान के साथ इन वाहन चालकों के डीएल निलंबित करने का प्रविधान है।
जनवरी से 31 अक्टूबर तक 15 लाख से अधिक वाहन चालकों के चालान कटे हैं। इनमें से करीब पचास हजार वाहन चालक डीएल निलंबित करने की श्रेणी में आ रहे हैं।
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अभी की जाती है डीएल निलंबित करने की संस्तुति
अभी केवल उन वाहन चालकों के ही डीएल निलंबित करने की संस्तुति की जाती है, जो वाहन गौतमबुद्धनगर में रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए डाटा तैयार किया जाता है। ऐसे चालकों का तीन माह के लिए डीएल निलंबित किया जाता है।
जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने के लिए अब बार-बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती से निपटेगी। डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि सड़क हादसे में कमी लाने के लिए जागरुकता के प्रयास किए जा रहे हैं।
अब तीन बार से ज्यादा यातायात नियम का उल्लंघन कर चालान नहीं भरने वालों का डीएल निलंबित किया जाएगा। अगर उसके बाद भी चालक नहीं मानते हैं तो उनके वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त कराया जाएगा।
15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा पखवाड़ा आयोजन होगा। जिसमें सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच के साथ वाहन चालकों के भी मेडिकल फिटनेस की जांच कराई जाएगी। शिक्षण संस्थानों में छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी।
80 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस तेज रफ्तार के कारण हुए निलंबित
जिले में इस साल सबसे ज्यादा 280 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें से 80 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस तेज रफ्तार के कारण निलंबित किए गए है। तेज गति में वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने और लालबत्ती का उल्लंघन शामिल है। वहीं, गाड़ी में क्षमता से अधिक सामान ढोने के कारण भी ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं।
हमेशा के लिए छिन जाता है वाहन चलाने का अधिकार
दो बार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने के बाद तीसरी बार में यातायात नियम के उल्लंघन पर डीएल निरस्त करने का नियम है। अभी तक किसी भी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है। एक बार ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के बाद दोबारा नहीं बन सकता है। चालक से वाहन चलाने का अधिकार हमेशा के लिए छिन जाता है।
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