दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री बैन, बॉर्डर से वापस लौटने को मजबूर; राजधानी की सीमाओं पर पुलिस तैनात
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में भारी वाहनों को सोमवार को दिल्ली-नोएडा बॉर्डर से लौटाया गया। वाहनों को वैकल्पिक रास्तों के जरिये अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा। मालवाहक वाहन नो एंट्री आदेश का पूर्णत पालन करेंगे। 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन संंचालित होते मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, नोएडा। बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए लागू ग्रेप के चौथे चरण के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों को प्रवेश से रोकने के लिए सोमवार को दिल्ली-नोएडा बॉर्डर से लौटाया गया। वाहनों को वैकल्पिक रास्तों के जरिये अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा।
मालवाहक वाहनों की नो एंट्री
डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि ग्रेप नियमों का पालन कराने के लिए सेक्टर-94 स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालवाहक वाहन नो एंट्री आदेश का पूर्णत: पालन करेंगे।
भारी/मध्यम मालवाहक वाहन जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे बालू रेत आदि नो एंट्री के आदेश का पालन करते हुए ढककर पानी का छिड़काव कर ले जाएंगे। वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) अपडेट रखना सुनिश्चित करेंगे। वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
इन वाहनों के संचालन पर जुर्माना
10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन संंचालित होते मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चालकों से अपील है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय अपने वाहन का इंजन बंद कर ले।
सभी वाहन चालक यातायात की दृष्टि से बने हाटस्पाट वाले मार्ग से जाने के बजाय अन्य मार्ग का प्रयोग करें।वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खड़ा कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें। छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें। निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए सभी प्रमुख बॉर्डर दिल्ली, चिल्ला, कालिंदी कुंज बॉर्डर सीमा में दिल्ली और नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तैनात की है।
यातायात असुविधा होने पर चालक हेल्प लाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते है। जिले के सभी एसीपी ट्रैफिक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, परिवहन विभाग के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी उत्सव शर्मा ने ग्रेप-4 के नियमों से अवगत कराया।
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ऐसा है प्रतिबंध
- नोएडा से दिल्ली सीमा में आवश्यक वस्तुओं/ सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों और सभी सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य प्रकार के ट्रकों पर प्रवेश प्रतिबंधित।
- डीजल संचालित मध्यम मालवाहक वाहन और भारी मालवाहक वाहन और आवश्यक वस्तुओं/सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर प्रवेश प्रतिबंधित।
- नोएडा से दिल्ली सीमा में हल्के चारपहिया वाहनों में बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 डीजल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
- दिल्ली से बाहर पंजीकृत छोटे वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध
ऐसा है डायवर्जन
चिल्ला रेड लाइट, डीएनडी, कालिंदी बॉर्डर, हरिदर्शन, अशोक नगर, वीडियोकान, झुंडपुरा होकर दिल्ली जाने वाले ट्रक, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के चारपहिया वाहनों में बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 डीजल वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर यमुना एक्सप्रेस-वे-इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर गंतव्य को जा सकेंगे।
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