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    ग्रेटर नोएडा के 40 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द हो सकेगी घर की रजिस्ट्री

    Updated: Sun, 04 Aug 2024 12:50 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर परियोजनाओं के खरीदारों के लिए छह महीने के लिए रजिस्ट्री में देरी शुल्क पर छूट दे दी है। इससे करीब 40 हजार खरीदारों को रजिस्ट्री पर लगे विलंब शुल्क से छह महीने तक छूट मिलेगी। इसके तहत 48 परियोजनाओं के खरीदारों को यह राहत मिलेगी। खरीदारों को छूट के लिए अगले वर्ष मार्च तक का समय मिला है।

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    प्राधिकरण ने बिल्डर परियोजनाओं के खरीदारों को दी छूट। (प्रतीकात्मक तस्वीर- जागरण)

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। निर्माणाधीन परियोजनाओं पर बकाए के कारण अधर में अटकी हजारों घर खरीदारों की घर की रजिस्ट्री अब जल्द हो सकेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसी बिल्डर परियोजनाओं के खरीदारों के लिए छह महीने के लिए रजिस्ट्री के विलंब शुल्क पर छूट दे दी है।

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    अगले वर्ष मार्च तक का समय उन्हें दिया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक 48 परियोजनाओं के करीब 40 हजार खरीदारों को इससे राहत मिलेगी। जून में हुई प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है।

    पजेशन मिलने के एक साल में करानी होती है रजिस्ट्री

    प्राधिकरण के मुताबिक फ्लैट का पजेशन मिलने की तिथि से एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्री करानी होती है। तय समय पर रजिस्ट्री न कराने पर 100 वर्गमीटर से कम क्षेत्र के फ्लैट पर 50 रुपये और 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के घर पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगता है।

    98 बिल्डर परियोजनाओं पर 8,500 करोड़ रुपये का बकाया

    प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 98 बिल्डर परियोजनाओं पर लगभग 8,500 करोड़ रुपये का बकाया होने के कारण घर खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, जिस कारण उन पर विलंब शुल्क लग गया। प्रतिदिन के हिसाब से लगने वाले शुल्क काफी हो जाने से घर खरीदारों ने रजिस्ट्री नहीं कराई।

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    48 बिल्डरों ने बकाया का 25 प्रतिशत जमा किया

    कुछ महीने पहले अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद बकायेदार बिल्डरों को 25 प्रतिशत बकाया का भुगतान देने पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई थी। इसके बाद 48 बिल्डरों ने कुल बकाया का 25 प्रतिशत जमा कर दिया, जिससे रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया।

    अब प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं के खरीदारों को रजिस्ट्री पर लगे विलंब शुल्क पर छह महीने की छूट दे दी है। 22 जुलाई को इसका कार्यालय आदेश जारी हुआ था, ऐसे में खरीदारों को अगले वर्ष मार्च तक का समय मिला है।

    बिल्डर के बकाया के कारण खरीदार रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे। खरीदारों पर समय पर रजिस्ट्री न कराने पर विलंब शुल्क लगता जा रहा था। बिल्डर द्वारा बकाये का 25 प्रतिशत जमा कर दिया गया है। खरीदारों को राहत देते हुए छह महीने तक रजिस्ट्री पर लगने वाले विलंब शुल्क से छूट दी गई है। - सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण