Noida: SDM, तहसीलदार सहित 4 लोगों के खिलाफ होगी विभागीय जांच; मंदिर पर कब्जा कराने के मामले में दिया निर्देश
जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर अंकित कुमार अपर तहसीलदार आलोक कुमार चौहान लेखपाल मुकेश शर्मा और द्वारका प्रसाद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है। जांच के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को नामित किया है।
नोएडा, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर अंकित कुमार, अपर तहसीलदार आलोक कुमार चौहान, लेखपाल मुकेश शर्मा और द्वारका प्रसाद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है। जांच के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को नामित किया है। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद कुंआ और मंदिर की जमीन पर कब्जा कराने के मामले में दिया गया है।
2015 में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी चारदीवारी
नीलौनी शाहपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन है। वर्ष 2015 में यमुना विकास प्राधिकरण ने कब्रिस्तान की जमीन की चारदीवारी करा दी थी। उसके ठीक बगल में कुंआ व मंदिर की भी जमीन है। गांव निवासी विक्रम शर्मा ने आरोप लगाया था कि गांव के राजेश, जीतू व जुगला कुंआ व मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय के आदेश पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था।
चारों ने की थी जमीन की पैमाईश
विक्रम ने मामले में एसडीएम सदर अंकित कुमार, अपर तहसीलदार आलोक कुमार चौहान, लेखपाल मुकेश शर्मा व द्वारका प्रसाद शर्मा को भी पार्टी बनाया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व में की गई शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचकर सभी अधिकारियों ने जमीन की पैमाईश की थी। यह रिपोर्ट दी थी कि आरोपितों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया गया था।
बाद में अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि यह जमीन आबादी में राजेश, जीतू व जुगला के नाम पर ही छोड़ी गई है। इसी आधार पर उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। जिसके आधार पर न्यायालय ने जिलाधिकारी को नामित करते हुए चारों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करने का आदेश दिया है।
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