कोरोना के केस कम होने पर नोएडावासियों को राहत, 37 दिन बाद खुलेंगे जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क
Noida Unlock News स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 57 नए मरीज मिले हैं।इससे कोरोना के सक्रिय केस घटकर 844 हो गए हैं। वहीं 223 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। केस कम होते ही कुछ छूट मिली है।

नोएडा, जागरण संवाददाता। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से कम होने के चलते जिला प्रशासन की ओर से शनिवार यानि आज से जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क आदि को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 57 नए मरीज मिले हैं। इससे कोरोना के सक्रिय केस घटकर 844 हो गए हैं। वहीं, 223 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,994 हो गई है। इनमें 95,662 स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 19 लाख, 34 हजार 599 संदिग्धों की जांच की गई है। बीते 24 घंटे में साढ़े तीन हजार से अधिक की जांच की गई है। जांच के सापेक्ष में संक्रमण दर तीन प्रतिशत रही है। सक्रिय कोरोना संक्रमितों में 60 अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी मरीज होम आइसोलेशन में हैं।
छह जनवरी से लागू है पाबंदी
जिले में कोरोना संक्रमितों की सक्रिय संख्या एक हजार पार जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से छह जनवरी को जिम, स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को बंद कर दिया गया था। वहीं सिनेमा हाल, रेस्तरां, होटल 50 को प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश थे। बंद मैरिज हाल में आयोजित शादी समारोह में सौ लोग व खुले स्थान पर मैरिज हाल की क्षमता के 50 फीसद तक लोग हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन, पिछले 25 दिन से सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। शुक्रवार को 37 दिन उपरोक्त पाबंदियों में छूट मिलेगी।
यह पाबंदियां हटाई गईं
जिम, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल खोलने के अनुमति होगी। पूरी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट में ग्राहक बैठ सकेंगे। बंद स्थानों पर शादी समारोह में 200 मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। आइटी व निजी कंपनियों में लागू वर्क फ्राम होम की व्यवस्था की भी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी।
नाइट कर्फ्यू पर स्थित साफ नहीं
कोरोना नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू है। पुलिस प्रशासन को नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना काल के समय में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले से ही लागू था।
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