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    क्या रुक जाएगा कर्मचारियों का वेतन? अंतिम तारीख से पहले संपत्ति की जानकारी ना देने पर होगा एक्शन

    Updated: Thu, 05 Sep 2024 02:48 PM (IST)

    Noida Authority राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा है। नोएडा प्राधिकरण के लगभग 900 कर्मचारी भी इस कैटेगरी में आते हैं। शासन ने 30 सितंबर तक जानकारी देने के लिए कहा है। बता दें प्राधिकरण कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोका गया है। ऐसे में जानकारी नहीं देने पर पदोन्नति पर फर्क पड़ेगा।

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    Noida News: 30 सितंबर तक देना होगा 900 कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण (Noida Authority) के लगभग 900 कर्मचारियों को राज्य के मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक की अंतिम समय सीमा दी गई है। इन सभी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सितंबर का वेतन रोक दिया जाएगा, साथ ही उनकी पदोन्नति पर ही असर पड़ेगा।

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    बता दें कि शासन की ओर से यह निर्देश अगस्त 2023 में शुरू की गई एक व्यापक राज्य सरकार की पहल का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। पहल में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना होगा।

    पदोन्नति के लिए कर दिए जाएंगे आयोग्य घोषित 

    आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करना नकारात्मक रूप से देखा जाएगा। नतीजतन जिन कर्मचारियों ने एक जनवरी 2024 तक अनुपालन नहीं किया है, उन्हें विभागीय चयन समिति की बैठकों में पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं कर देते।

    शासनादेश अनुसार जो कर्मचारी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करेंगे, वह पदोन्नति के लिए आयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे पहले यह समय सीमा 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। अगस्त में नियम का पालन नहीं करने वाले 882 कर्मचारियों (आईएएस-पीसीएस अधिकारी छोड़कर) का वेतन रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से मंगलवार को जारी एक नए आदेश में समय सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों को कुछ राहत दी गई है। बता दें कि इस आदेश का आईएएस और पीसीएस अधिकारियों ने आदेश का अनुपालन किया है।

    नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी राज कुमार सिंह ने सभी कर्मचारियों से वेतन वितरण में और देरी से बचने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण तुरंत अपलोड करने का आग्रह किया। अगस्त का वेतन रोके जाने के बाद सीईओ लोकेश एम से अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को भी लिखा था। इस पर उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया गया।

    रिमाइंडर पर भी आदेश का पालन नहीं

    6 जून और 11 जुलाई को रिमाइंडर जारी किया गया। साथी ही अंतिम रिमाइंडर 17 अगस्त को दिया गया। इसके बाद भी पोर्टल पर पंजीकृत 26 प्रतिशत कर्मियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया है। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों ने गलती से वर्ष 2023 के बजाय वर्ष 2024 का संपत्ति विवरण दर्ज कर दिया।

    मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि यह पहली बार है कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति जमा करने की प्रक्रिया लागू की जा रही है। 30 सितंबर तक अंतिम विस्तार दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि साल 2023 के लिए उनकी संपत्ति का विवरण इस नई समय सीमा तक प्रस्तुत किया जाए।

    -वंदना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण।

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