कोर्ट ने उत्तराखंड निवासी होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया आदेश
ग्रेटर नोएडा में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायाधीश मयंक त्रिपाठी ने नोएडा की सेक्टर-126 कोतवाली को उत्तराखंड निवासी होटल मालिक हर्षवर्ध ...और पढ़ें

उत्तराखंड निवासी होटल मालिक हर्षवर्धन समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायाधीश मयंक त्रिपाठी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नोएडा की सेक्टर-126 कोतवाली को उत्तराखंड निवासी होटल मालिक हर्षवर्धन समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की विवेचना पूरी कर जल्द अदालत में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता आदित्य भाटी ने बताया वादी विकास रस्तोगी ग्रेटर नोएडा स्थित टूरिस्ट क्लब एंड रेस्टोरेंट कंपनी में दो वर्ष से नौकरी करता है। उनकी कंपनी उत्तराखंड के मंसूरी स्थित चंद्रसेन होटल को लीज पर लेकर संचालित कर रही हे। कंपनी ने होटल मालिक हर्ष वर्धन को सिक्योरिटी के रूप में 25 लाख रुपए दिए थे। साथ ही नियमित रूप से किराया भी देती है। अब आरोपित सिक्योरिटी राशि भी हड़पना चाहता है।
आरोपित आए दिन गाली गलाैज कर धमकी देता है। इसके चलते कंपनी ने होटल छोड़ने का निर्णय लिया था। एक अक्टूबर को विकास होटल पहुंचा और कर्मचारी से सामान की लिस्ट बनाने काे कहा। आरोप है कि वह एक कमरें में बैठा था। इसी दौरान हर्ष वर्धन समेत चार से पांच लोग पहुंचे। होटल के कैमरे आदि बंद कर बंधक बनाकर मारपीट की और कुछ कागजात पर जबरन उससे हस्ताक्षर का लिए।
पीड़ित ने किसी तरह आरोपिताें के चंगुल से निकल कर भागने का प्रयास किया तो आरोपित ने पीछे से बंदूक से गोली चला दी। पीड़ित बाल बाल बचा। आरोपितों ने दोबारा वापस आने या सिक्योरिटी मांगने पर जान से मारने की धमकी दी है। परेशान पीड़ित ने सूरजपुर स्थित अदालत में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी।
कोर्ट ने पुलिस को आरोपितों पर मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया जांच में मिले तथ्यों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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