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    बाइक बोट मामले में 17 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 02 Feb 2021 08:37 PM (IST)

    जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा देश भर के सवा दो लाख लोगों से अरबों की ठगी करने वाली बाइ

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    बाइक बोट मामले में 17 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : देश भर के सवा दो लाख लोगों से अरबों की ठगी करने वाली बाइक बोट कंपनी के 17 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। कुछ आरोपितों की कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा ने की।

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    सरकारी अधिवक्ता धमेंद्र जयंत ने बताया कि बाइक बोट घोटाले में आरोपित दिनेश पांडे की पांच, रेखा की तीन व रविद्र की तीन मामलों में जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा अन्य 14 आरोपित सुनील, ललित, विनोद, हरीश कुमार, विनोद, राजेश, विशाल, विजय पाल, संजय, राजेश, पुष्पेंद्र, रविद्र, सचिन व करणपाल की जमानत अर्जी खारिज की गई है। कुल 17 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हुई है। बाइक बोट घोटाले में शामिल आरोपितों के खिलाफ लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते आरोपित सलाखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बता दें कि देश भर के सवा दो लाख लोगों से बाइक चलवाने के नाम पर अरबों की ठगी की गई। एक बाइक के नाम पर 62100 रुपये निवेश कराए गए। निवेश रकम का एक साल में दो गुना वापस करने का झांसा दिया गया। लोगों ने सैकड़ों बाइक के नाम पर कंपनी में निवेश कर दिया। घोटाले का मुख्य आरोपित संजय भाटी व उसका पार्टनर ग्रांड वेनिस मॉल का मालिक मोंटू भसीन वर्तमान में जिला जेल में बंद है।