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    ग्रेटर नोएडा: अखलाख लिंचिंग मामले में केस वापसी पर कोर्ट ने टाली सुनवाई, अब 18 दिसंबर को होगी बहस

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:37 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के मामले में सुनवाई की अगली तारीख ...और पढ़ें

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    मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के मामले में शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। प्रॉसिक्यूशन ने सुनवाई की नई तारीख मांगी थी।

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    कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में पेंडिंग केस वापस लेने के लिए अर्जी दी है। सरकार और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन के आदेश के बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट (क्रिमिनल) ने कोर्ट में अर्जी देकर सामाजिक सौहार्द बहाल करने के लिए केस वापस लेने का आदेश देने की इजाजत मांगी है।

    केस वापस लेने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के जस्टिस सेक्शन-5 (क्रिमिनल), लखनऊ की तरफ से 26 अगस्त, 2025 को जारी सरकारी आदेश में किया गया था। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन ने 12 सितंबर, 2025 को एक लेटर जारी कर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट (क्रिमिनल) को इस बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

    लेटर में कहा गया था कि गवर्नर ने प्रॉसिक्यूशन वापस लेने की इजाजत दे दी है। प्रॉसिक्यूशन ने 15 अक्टूबर को केस वापस लेने की अर्जी दी थी। सुनवाई 12 दिसंबर को होनी थी। शुक्रवार को, प्रॉसिक्यूशन की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की।