142 लाउडस्पीकर हटाने के साथ 494 की ध्वनि कराई कम
जागरण संवाददाता नोएडा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नोएडा सभी कोतवाली क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि की पुलिस ने जांच की है।

जागरण संवाददाता, नोएडा : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नोएडा सभी कोतवाली क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि की पुलिस ने जांच की है। बुधवार को पुलिस ने ध्वनि मानक का पालन न करने वाले 142 लाउडस्पीकर को हटाने के साथ मानकों के अनुसार 494 लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम कराया है।
एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि मानक से ऊपर की ध्वनि में बजने वाले लाउडस्पीकर की ध्वनि कम कराने और उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा जोन से विभिन्न प्रतिष्ठानों से 35 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। वहीं मानकों के अनुसार 61 लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम किया है। सेंट्रल जोन से 48 और ग्रेटर नोएडा जोन से 59 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। इसी तरह सेंट्रल जोन में 98 और ग्रेटर नोएडा जोन में 335 लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम किया है। पुलिस की ओर से 602 मंदिर और 265 मस्जिद के धर्मगुरुओं के साथ 217 बारातघर व 175 तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों को नोटिस थमाया था।
उन्होंने बताया कि बुधवार को स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ध्वनि मापक यंत्र से लाउडस्पीकर की जांच के बाद कार्रवाई की है। आवासीय इलाकों में दिन के दौरान ध्वनि प्रदूषण का स्तर 55 डेसिबल एवं रात के दौरान 45 डेसिबल रहना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 75 डेसिबल एवं रात के दौरान 70 डेसिबल रहना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 65 डेसिबल एवं रात के दौरान 55 डेसिबल रहना चाहिए। वहीं साइलेंस जोन यानी अस्पताल, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल के नजदीक दिन के दौरान 50 डेसिबल एवं रात के दौरान 40 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण का स्तर रहना चाहिए। इन्हीं नियमों के तहत धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर से निकलने वाले शोर की जांच की जा रही है।
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