By Rashid Ali Edited By: Aysha Sheikh Updated: Sat, 13 Jan 2024 02:36 PM (IST)
दोषी आदिल करीब आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध चल रहा है। उसने अब अपने जुर्म का इकबाल कर लिया जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए नौ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बताया गया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे मंजुला भालोटिया ने की।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। डकैती के मामले में जेल में निरुद्ध बदमाश ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए नौ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी करीब आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध चल रहा है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि करीब नौ वर्ष पहले थाना बुढाना क्षेत्र के भैंसाना के आसपास रात के समय बदमाशों ने कंबल से भरा ट्रक लूट लिया था। इस मामले में थाना बड़गांव जिला सहारनपुर के गांव उमरी गजवता निवासी सचिन पुत्र गीताराम ने डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
14-15 दिसंबर 2014 की रात को वे लोग अन्य साथियों के साथ पानीपत से ट्रक में कंबल लोड कराकर लेकर आ रहे थे। बताया कि ट्रक बालिस्टर पुत्र केहर सिंह निवासी ताजपुर जनपद सोनीपत हरियाणा चला रहा था। वे लोग जैसे ही बुढाना पार कर भैंसाना के समीप पहुंचे तो सड़क पर पहले से खड़े एक ट्रक ने उनके ट्रक का पीछा किया।
थोड़ी दूर चलने के बाद ओवरटेक कर उनका ट्रक रुकवा लिया गया। इसके बाद ट्रक से उतरे करीब 10 बदमाशों ने सभी को नीचे उतार लिया और उनसे 17 हजार रुपये से अधिक और ट्रक में लदे कंबल लूट लिये थे। बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले की विवेचना कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। जिला जेल में निरुद्ध आरोपित आदिल पुत्र नईमुद्दीन निवासी शेखपुर भूड़ थाना खतौली ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए डकैती की घटना अंजाम देने की बात कही।
बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे मंजुला भालोटिया ने की। उन्होंने आरोपित आदिल को दोषी ठहराते हुए नौ वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी आदिल करीब आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध चल रहा है।
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