सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुजफ्फरनगर में चलेंगे केवल ग्रीन पटाखे, प्रशासन ने किया सचेत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरनगर में दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है, जिसके लिए प्रशासन ने लाइसेंसधारियों को सचेत किया है।
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मुजफ्फरनगर के नई मंडी राजवाहा स्थित दुकान पर ग्राहकों को ग्रीन पटाखों के बारे में जानकारी देते संचालक सचिन अग्रवाल। जागरण
HighLights
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुजफ्फरनगर में ग्रीन पटाखे।
प्रशासन ने लाइसेंसधारियों को केवल ग्रीन पटाखे बेचने को कहा।
अवैध पटाखों की बरामदगी जारी, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने लाइसेंसधारियों को केवल ग्रीन पटाखे ही बेचने के लिए सचेत किया है। सभी लाइसेंसधारियों की दुकानों का सुरक्षा के मानक पूरे करने के दृष्टिगत निरीक्षण भी शुरू किए हैं।
मंगलवार को दैनिक जागरण की टीम ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर नगर में पड़ताल की। इसमें सामने आया कि जिले में ग्रीन पटाखे बनाने का एक भी लाइसेंस नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने वायु प्रदूषण की रोकथाम बड़ी चुनौती है। दीपावली पर पटाखों के धुएं से वायु प्रदूषण का खतरा बन जाता है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए हैं।
शाहपुर के उमरपुर में एक फैक्ट्री में अनार व फुलझड़ी बनाया बताया गया। पुलिस दीपावली से पहले लगभग 50 लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद कर पांच लोगों को पकड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते नगर में पटाखे बेचने वाले सातों लाइसेंसधारकों ने ग्रीन पटाखे दुकान पर रखने शुरू कर दिए।
ग्रीन का सफेद व सामान्य पटाखों का धुआं होता है काला
जागरण की टीम कूकड़ा रोड पर सचिन ट्रेडर्स की दुकान पर पहुंची तो दुकान मालिक सचिन ग्राहकों को ग्रीन पटाखों के बारे में बताते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखे सफेद बारूद से बने होते हैं और उनका धुआं भी सफेद ही होता है। सामान्य पटाखे काले बारूद से बनाए जाते हैं तो उनका धुआं भी काला ही होता है। वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध पटाखों की बरामदगी के लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं।
डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह छह से सात बजे व रात में आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए हैं। पटाखे चलाने के लिए जो समय निर्धारित किया है उसके अनुसार पटाखे चलाने के लिए आदेश कर दिए हैं। प्रदूषण के बारे में पता करने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को अभी से अलर्ट किया है।
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