Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: महिला ने 13 साल की किशोरी को पिलाई थी नशीली चाय, उसके भाई ने किया था दुष्कर्म, दोनों को उम्र कैद

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी भाई-बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी भाई-बहन को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    दोषी युवक की बहन को अपराध में संलिप्तता के आधार पर सजा हुई है। दोषी महिला ही किशोरी को उसके घर से बुलाकर लाई थी और नशीली चाय पिलाई थी। दोषियों ने किशोरी का अश्लील वीडियो बना लिया था और उसको एक वर्ष तक ब्लैकमेल करते रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा ने बताया कि वर्ष 2020 में मंसूरपुर थाने में महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसका पति काम के लिए सऊदी अरब गया है। गांव निवासी शकीला उर्फ वकीला पत्नी राशिद का उसके घर पर आना-जाना था। आरोप है कि आरोपित महिला उसकी सबसे बड़ी 13 वर्षीय बेटी को अपने साथ सोने के लिए बुलाकर ले गई थी।

    यहां उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया। किशोरी के साथ महिला के भाई हसन चौधरी ने दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोपित महिला ने उसकी बेटी और अपने भाई को कमरे में अकेला बंद किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया।
    शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने आरोपित हसन चौधरी, उसकी बहन शकीला को सश्रम आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    फोन कर देता रहा था धमकी

    हसन उत्तर प्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों में फेरी लगाकर कपड़े बेचने काम करता है। घटना के बाद उसने किशोरी को वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मुकदमा दर्ज वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए पीड़िता को लगभग 50 से अधिक बार फोन किए थे और किशोरी, उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी थी।