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    UP News: छेड़छाड़ के दोषी को 6 वर्ष की मिली सजा, 50 हजार का जुर्माना

    Updated: Wed, 21 May 2025 07:10 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पोक्सो एक्ट कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। दोषी गौरव को पुलिस ने सजा के बाद हिरासत में ले लिया।

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    छेड़छाड़ के दोषी को छह वर्ष की कठोर सजा व 50 हजार का जुर्माना

    जागरण संवददाता, मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-2 ने छह वर्ष की कठौर सजा एवं 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने जुर्माना की राशि में से 50 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं। दोषी जमानत पर था, सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उसे तत्काल अभिरक्षा ले लिया।

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    एडीजीसी मनमोहन वर्मा व विनय कुमार अरोरा ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 मई-2021 को जानसठ थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। पीड़ित का आरोप था कि उसके गांव के युवक ने उसकी छह वर्षीय बेटी को खाली पड़े मकान में ले जाकर अश्लील हरकत की।

    अश्लील छेड़छाड़ का विरोध करने तथा बच्चों द्वारा शोर मचाने पर आरोपित ने बालिका के साथ मारपीट की। उसका गला दबाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में आरोपित के विरुद्ध छेड़छाड़ की धारा समेत विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज किया था।

    पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। उसके बाद विशेष पोक्सो न्यायालय संख्या-2 की न्यायाधीश दिव्या भार्गव के न्यायालय में सुनवाई हुई। बुधवार को सुनवाई के बाद दोषी गौरव को न्यायालय ने छह वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    जुर्माने की आधी राशि पीड़ित बालिका को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश सुनाया है। दोषी जमानत पर था। जिसे सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उसे अभिरक्षा में ले लिया।