मेरठ में तैनात थानाध्यक्ष पर अदालत ने लगाया 50 रुपये अर्थदंड...यह था मामला
मेरठ में तैनात एक थानाध्यक्ष को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर 50 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत ने थानाध्यक्ष को समय पर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर मेरठ के पल्लवपुरम थानाध्यक्ष को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बता दें कि परिवार न्यायालय ने वर्ष 2021 से विचाराधीन वाद के संबंध में 28 बार वारंटी और गैरजमानती वारंट जारी किए, लेकिन उन्हें तामील कराने के संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं की गई और न वे न्यायालय में पेश हुए। इस कारण थानाध्यक्ष पल्लवपुरम जनपद मेरठ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 388 बीएनएसएस (पूर्व धारा 349 आइपीसी) के तहत प्रपत्र दाखिल किया गया।
सात अगस्त को 2025 को थाना पल्लवपुरम से उपनिरीक्षक उपस्थित हुए तो उन्हें वाद की प्रतिलिपि दी गई। इसके बाद छह माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी थानाध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए और न अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। अदालत के आदेश की अवहेलना के चलते न्यायालय ने पल्लवपुरम थानाध्यक्ष को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि की वसूली
थानाध्यक्ष पल्लवपुरम के वेतन से किए जाने के संबंध में एसएसपी मेरठ को पत्र भेजा जाएगा।
उधर, पल्लवपुरम थाने के वर्तमान थानाध्यक्ष रमेशचंद शर्मा से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, कई बार काल की और वाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

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