मुजफ्फरनगर में लुटेरे को 8 साल 8 माह की सजा मिली, तीन दिन में हो जाएगी पूरी; अब होगा रिहा
एक लुटेरे को न्यायालय ने 8 वर्ष 8 माह की सजा सुनाई, जिसमें से अब केवल तीन दिन शेष हैं। यह फैसला लूट के एक मामले में आया है। लुटेरे को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। कार लूटने के दोषी को न्यायालय ने 8 वर्ष और 8 माह की सजा सुनाई है, लेकिन दोषी तीन दिन बाद जेल से रिहा हो जाएगा। लुटेरा अपराध में 8 वर्ष 7 माह व 27 दिन जेल में रह चुका है।
डीजीसी राजीव कुमार शर्मा, एडीजीसी अरुण शर्मा ने बताया कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-7 निवासी अनुज गर्ग पुत्र अनिल कुमार गर्ग ने दर्ज कराए अभियोग में बताया था कि वह 9 मई-2016 को अपनी होंडा सिटी कार द्वारा ऋषिकेश से दिल्ली जा रहा था।
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जानसठ बाइपास पर वह लघुशंका के लिए कार से उतर रहा था, तभी चार लोग आए और कार लूटकर फरार हो गए। एडीजीसी ने बताया कि जिला कारागार में निरुद्ध आबिद पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली, बागपत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वारदात स्वीकार की थी।
उसके बाद अपर सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-तृतीय में उसके विरुद्ध सुनवाई की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश कमलापति ने सुनवाई के बाद दोषी आबिद को 8 वर्ष 8 माह की सजा के साथ चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीजीसी अरुण कुमार के मुताबिक उसकी सजा तीन दिन बाद पूर्ण हो जाएगी। आरोपित 14 सितंबर-2016 से जेल में निरुद्ध है। आरोपित आठ वर्ष सात माह और 27 दिन की जेल में सजा भुगत चुका है, इसके चलते वह तीन दिन बाद रिहा हो जाएगा।

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