Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: पति-पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास, 15-15 हजार का दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया, दोहरे हत्याकांड में आया फैसला

    Updated: Sat, 27 Jan 2024 10:25 AM (IST)

    Double Murder Case Muzaffarnagar News जमीन की डोल काटने का आरोप लगाते हुए हमलावरों ने गोलियां चलाकर चाचा और भतीजे को मार दिया था। गोली लगने से नकुल की मौत हो गई थी जबकि बचाने आए चाचा शिवशंकर को लाठी-डंडों मारकर घायल कर दिया। इसके बाद उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।

    Hero Image
    पति-पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास 15-15 हजार का दोषियों पर अर्थदंड भी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जमीन की डोल काटने को लेकर की गई चाचा-भतीजे की हत्या में कोर्ट ने आरोपित पति-पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि 2022 में जानसठ के गांव अहरोड़ा में चाचा-भतीजे की हत्या कर दी थी। गांव अहरोड़ा निवासी भारत दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2022 को वह भाई नकुल के साथ खेतों पर बने देवताओं पर प्रसाद चढाने गए थे।

    ये था मामला

    आरोप था कि सुबह 10.30 बजे जगेश पुत्र हरिकिशन हाथ में बंदूक और सोनू पुत्र जगेश तमंचा तथा कविता पत्नी जगेश निवासी अहरोड़ा हाथ में दांव और पांच-छह अन्य व्यक्ति लाठी डंडे वहां पहुंचे, जहां सभी ने यह कहते हुए कि उनकी जमीन की डोल काटते हो। आज तुम्हें काट देंगे। इतना कहते हुए फायर कर दिया, जिसमें गोली लगने से नकुल की मौत हो गई थी, जबकि बचाने आए चाचा शिवशंकर को लाठी-डंडो मारकर घायल कर दिया। इसके बाद उनकी भी मौत हो गई।

    Read Also: Police Encounter: आगरा पुलिस की 25 हजार के इनामी गुलफाम से मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

    आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

    बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों जगेश, सोनू और कविता निवासी अहरोड़ा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

    comedy show banner
    comedy show banner