अधिकारी का आदेश न माना तो दारोगा और दो सिपाही आए निशाने पर...दंड मिला और आ गए जांच के दायरे में
Muzaffarnagar News: खतौली में पुलिस अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने पर एक दारोगा और दो सिपाहियों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई इंटरनेट मीडिया पर पटाखे बेचने के नाम पर रिश्वत मांगने की पोस्ट वायरल होने के बाद की गई है। सीओ राम आशीष यादव को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली से पहले पटाखों में धमाका होने की घटना भी सामने आई थी।

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। पुलिस अधिकारियों के आदेश का अनुपालन न करने पर दारोगा और दो सिपाहियों पर गाज गिरी हैं। एसएसपी ने तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया हैं। पुलिस कर्मियों में खलबली मची हैं। इस मामले के पीछे इंटरनेट मीडिया पर दुकानदार से पटाखा बिक्री के नाम पर रिश्वत मांगने की पोस्ट प्रसारित होना भी माना जा रहा है।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर कस्बा पुलिस चौकी के दारोगा लोमेश, सिपाही संदीप नागर व विनीत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। सीओ राम आशीष यादव को मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। एसएसपी की इस कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हैं। एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध हाेने के बावजूद दीपावली पर्व पर चोरी छिपे बिक्री हुई।
कस्बा वासी एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर कस्बा चौकी पुलिस पर पटाखे बेचने के नाम पर उससे रिश्वत मांगने और सोने की चेन बेचकर रुपये देने की पोस्ट प्रसारित की थी। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी मामले को लेकर दारोगा और दो सिपाहियों को सस्पेंड करना माना जा रहा है। सीओ का कहना है कि दारोगा और सिपाहियों ने दीपावली पर पटाखों के मामले में आदेशा का अनुपालन नहीं किया था। इसी कारण उनके खिलाफ सस्पेंड किए जाने कार्रवाई की गई है।
पटाखों में धमका होने से मचा था हड़कंप
कस्बा खतौली के मुहल्ला इस्लामनगर में दीपावली से पूर्व पर इसरार पुत्र नफीस के मकान की छत पर सुखाने के लिए रखे गए पटाखों में आग लगने से धमाका हो गया था। जिसमें इसरार की पत्नी अर्शी झुलस गई थी। पटाखों के धमाके से हड़कंप मच गया था। आसपड़ोस के लोगों में दहशत पसर गई थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का मुआयना कर जानकारी ली थी। सीओ व इंस्पेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। पुलिस ने मामले में इसरार समेत उसके भाई एजाज, शादाब व तेजान के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।

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