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    Nawazuddin Siddiqui: फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी को कोर्ट ने दी आखिरी तारीख, पढ़िए क्या है मामला

    Nawazuddin Siddiqui Aaliya Siddiqui News In Hindi फिल्म स्टार नवाजुद्दीन की पत्नी ने प्रोटेस्ट को कोर्ट से मांगा था समय। कोर्ट पहुंचे आलिया सिद्दीकी के अधिव्रक्ता कोर्ट ने प्रोटेस्ट दाखिल करने को दिया तीन फरवरी का समय। छेड़छाड़ के मामले में आलिया ने एक केस वर्सोवा थाने में दर्ज कराया था। पुलिस की एफआर लगाने के खिलाफ उन्होंने फिर से अपील की।

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 09 Jan 2024 12:57 PM (IST)
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    Muzaffarnagar News: नवाजुद्दीन की पत्नी ने प्रोटेस्ट को कोर्ट से मांगा समय

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। छेड़छाड़ के मामले में फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी के अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए। छेड़छाड़ के मामले में दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस एफआर के विरुद्ध उन्होंने प्रोटेक्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने अंतिम बार समय देते हुए इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि तीन फरवरी निर्धारित की है।

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    27 जुलाई 2020 को फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में देवर मिनाजुद्दीन सहित पांच पर एफआईआर दर्ज कराई थी।

    इसके बाद एफआईआर मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना ट्रांसफर कर दी गई थी। आरोप था कुछ वर्ष पहले जब वह बुढ़ाना में अपनी ससुराल आई थी तो नवाजुद्दीन के छोटे भाई मिनाजुद्दीन ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसके देवर फैजुद्दीन और अयाजउद्दीन ने उसके साथ मारपीट की थी। उसकी सास मेहरुन्निसा और नवाजुद्दीन ने उसे इस मामले में धमकाते हुए चुप रहने को कहा था।

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    सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी

    फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना कर साक्ष्य न मिलने की बात कहते हुए कोर्ट में एफआर दाखिल कर दी थी। पॉक्सो एक्ट कोर्ट की ओर से आलिया सिद्दीकी को नोटिस जारी किए गए थे।

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    मंगलवार को आलिया सिद्दीकी के अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए और एफआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा। आलिया के अधिवक्ता की ओर से पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज रितेश सचदेवा के समक्ष एक अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी है।