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    बीमा नहीं चाहिए तो 24 जुलाई तक बैंक को दें लिखित सूचना

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 02 Jul 2021 12:02 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर जेएनएन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। पहले केसीसी लेन

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    बीमा नहीं चाहिए तो 24 जुलाई तक बैंक को दें लिखित सूचना

    मुजफ्फरनगर, जेएनएन।

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। पहले केसीसी लेने वाले किसानों को फसल बीमा कराना अनिवार्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जिन्हें चाहिए उन्हीं किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन्हें लाभ नहीं चाहिए, वे किसान बैंक को लिखित में सूचित कर दें।

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    जिला कृषि अधिकारी डा. हरीशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अपनी इच्छा के अनुसार अब किसान फसलों का बीमा करा सकेंगे। पहले केसीसी लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा कराना अनिवार्य था और किसानों के खाते से फसल बीमा का प्रीमियम निर्धारित समय से कट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहेंगे। उन्हें ही इस योजना में शामिल किया जाएगा और जो किसान इस योजना से बाहर जाना चाहते हैं, वह 24 जुलाई 2021 से पूर्व अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवश्य अवगत करा दें अन्यथा फसल बीमा कर दिया जाएगा और प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी। गैर ऋणी किसान सीएचसी, बैंक, एजेंट व बीमा पोर्टल के माध्यम से खुद भी बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद शामली में खरीफ फसलों के तहत बीमा के लिए अधिसूचित फसल केवल धान है। जिस पर कुल धनराशि 75517.00 रुपये का दो फीसद जो 1510 रुपये प्रीमियम देय है। उन्होंने बताया कि आंधी, तूफान, ओलावृष्टि के कारण तैयार फसल किसानों की नष्ट हो जाती थी। इससे किसान परेशान हो जाते थे, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, लेकिन प्रीमियम कटने के बावजूद भी ज्यादातर किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलता था। जिसके कारण किसानों ने पिछले कई वर्षों से स्वेच्छानुसार फसल बीमा किए जाने की मांग शासन की। जिसे ध्यान में रखते हुए शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है।