घुड़चढ़ी में हर्ष फायरिंग : भाजपा नेता ने खुद की फायरिंग व दूल्हे से भी कराई... मुकदमा दर्ज
भाजपा नेता पर घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग करने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में नेताजी और दूल्हा दोनों फायरिंग करते दिख रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दूल्हे की बग्गी पर चढ़कर रिवाल्वर से फायरिंग करते भाजपा नेता। वीडियो ग्रैब
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। इंटरनेट मीडिया पर दो दिन पहले प्रसारित हर्ष फायरिंग के वीडियो मामले में भाजपा नेता रजत गोयल पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मंसूरपुर थाने के उपनिरीक्षक किशन सिंह ने आयुष अधिनियम समेत लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
दरअसल, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के साकेत कालोनी में रहने वाले भाजपा नई मंडी मंडल के उपाध्यक्ष रजत गोयल का आठ नवंबर को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें रजत गोयल दूल्हे की बग्गी पर चढ़कर रिवाल्वर से एक के बाद एक लगभग चार बार हर्ष फायरिंग करते हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और जांच करने पर पता चला की वीडियो चार नवंबर की है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली दून हाईवे स्थित ग्रांड रेडिएंट इन होटल के निकट की है।
यहां अपने परिचित की शादी समारोह में शामिल हुए रजत गोयल ने बग्गी पर चढ़कर रिवाल्वर से पहले खुद फायरिंग की और फिर दूल्हे के हाथ में भी रिवाल्वर देकर उनके साथ भी फायरिंग की। उपनिरीक्षक किशन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि फायरिंग के दौरान वहां मौजूद लोग भयभीत हो जाते हैं। रजत गोयल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 (सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) और 292 (सार्वजनिक शालीनता भंग करने वाले या समाज में अनुचित संदेश देने वाले कृत्य) के अलावा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 (हथियारों के अवैध उपयोग या दुरुपयोग से संबंधित) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
मंसूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्र ने बताया कि देर रात लगभग दो बजे मुकदमा दर्ज कराया किया गया है। वीडियो में दिख रहे है हथियार की लेकर जांच की जा रही है।

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