Rampur News: आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के पासपोर्ट मामले में कोर्ट पहुंचे गवाह से बचाव पक्ष ने की जिरह, अब सुनवाई सात अप्रैैल को
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ अब्दुल्ला के प्रमाण पत्रों से संबंधित तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें आरोप है कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र दो पासपोर्ट और दाे पैन कार्ड बनाए गए हैं।

रामपुर, जेएनएन। विधायक आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में गवाह सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक कोर्ट पहुंचे। उनकी गवाही हो चुकी है। अब बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह शुरू हो गई है।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ अब्दुल्ला के प्रमाण पत्रों से संबंधित तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें आरोप है कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दाे पैन कार्ड बनाए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम के अलावा उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आरोपित हैं, जबकि पैनकार्ड मामले में पिता-पुत्र नामजद हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला को आरोपित बनाया है। इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
शुक्रवार को पासपोर्ट के मुकदमे में सुनवाई होनी थी। इस मुकदमे में सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक गवाह हैं। अब्दुल्ला की शिक्षा सेंटपाल स्कूल से हुई है। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि प्रधानाचार्य की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह की गई। जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत अब सात अप्रैल को सुनवाई करेगी।
पूर्व सीओ सिटी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज: सपा नेता आजम खां के करीबी रहे सेवानिवृत्त सीओ सिटी आले हसन खां की अब तीन मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने के आरोप में आजम खां के साथ ही आले हसन खां के खिलाफ भी अजीमनगर थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें आले हसन खां ने अग्रिम जमानत ले ली थी। कोर्ट ने इनमें इन मामलों में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को तीन मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।