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    UP News: सावधान! डिब्बा समेत मिठाई तोला तो देना होगा 50 हजार जुर्माना, योगी सरकार ने जारी किया निर्देश

    By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Nov 2023 07:12 PM (IST)

    डिब्बा समेत मिठाई तोल रहे हैं तो सावधान हो जाएं पकड़े जाने पर बाट माप विभाग की ओर से 50 हजार रुपये तक जुर्माना का वसूला जाएगा। शासन के निर्देश पर ग्राहक को जागरूक किया जा रहा है और मिठाई आदि का खरीदने पर बिल लेने की अपील की जा रही है। दीपावली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं।

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    UP News: सावधान! डिब्बा समेत मिठाई तोला तो देना होगा 50 हजार जुर्माना

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डिब्बा समेत मिठाई तोल रहे हैं तो सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर बाट माप विभाग की ओर से 50 हजार रुपये तक जुर्माना का वसूला जाएगा। शासन के निर्देश पर ग्राहक को जागरूक किया जा रहा है और मिठाई आदि का खरीदने पर बिल लेने की अपील की जा रही है। 

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    दीपावली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं। जिसका वजन दो सौ से 250 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई की तौल करते हैं, जबकि नियम के अनुसार, डिब्बा के वजन के बराबर मिठाई देनी होती है।

    भीड़ का फायदा उठाकर करते हैं गुमराह

    इसके अलावा, दीपावली में काफी लोग गिफ्ट के ड्राई फ्रूट डिब्बा देते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बा का वजन भी शामिल होता है। भीड़ का लाभ उठाकर दुकानदार ग्राहकों को गुमराह करते हैं।

    शासन ने बाट माप विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह चेकिंग करना शुरू कर दें और ग्राहक को जागरूक करें। मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदने पर पहले डिब्बा का वजन करा लें और उसके बराबर मिठाई व ड्राई फ्रूट की तौल कराएं। साथ ही रसीद अवश्य लें। एक्सपायरी तारीख आदि की जांच करे लें। अगर कोई दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है, वह जनसुनवाई पोर्टल पर इसकी शिकायत करें।

    घटतौली की जांच शुरू

    बाट माप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि दीपावली के नजदीक आने के साथ घटतौली की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मिठाई दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई नहीं देने के आदेश दिए हैं। कम मिठाई या ड्राई फ्रूट देने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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