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    यूपी सरकार ने बसों की रफ्तार पर न‍ियंत्रण के द‍िए आदेश, वीटीएस की र‍िपोर्ट पर न‍िरस्‍त हो रहा अनुबंध

    तेज गति वाले अनुबंधित बसों का नहीं होगा नवीनीकरण। निगम के चालकों से लिया जाएगा पांच सौ रुपये जुर्माना। रोडवेज प्रबंधन ने वाहनों की निगरानी व गति के बारे में जानकारी के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाए हैं।

    By Narendra KumarEdited By: Updated: Sat, 06 Feb 2021 08:42 AM (IST)
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    वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है।

    मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। रोडवेज प्रबंधन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) की रिपोर्ट के आधार पर अनुबंधित बसों का नवीनीकरण करेगा और फिटनेस पत्र जारी क‍िया जाएगा। वीटीएस में तेज वाहन चलाए जाने की पुष्टि होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। निगम के चालक से तेज वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लिया जाएगा और चेतावनी पत्र जारी क‍िया जाएगा।

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    वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। इनमें रोडवेज के साथ प्राइवेट बस भी शामिल हैं। पिछले सप्ताह तेज रफ्तार के कारण कुंदरकी थाने क्षेत्र में तीन वाहनों की भिड़ंत हो गई थी, इसमें 11 यात्रियों की जान चली गई। पिछले माह सम्भल क्षेत्र में तेज रफ्तार के कारण रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसमें भी आठ यात्रियों की मौत हो गई थी। इसी तरह प्रदेश के कई स्थानों पर तेज गति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को तेज रफ्तार पर नियंत्रण करने के आदेश द‍िए हैं। रोडवेज भी इसको लेकर सतर्क हो गया है। रोडवेज प्रबंधन ने वाहनों की निगरानी व गति के बारे में जानकारी के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाए हैं, जो जीपीएस से संचालित होता है। प्रदेश भर में चलने वाली बसों की इस सिस्टम से निगरानी की जाती है। कौन बस कितनी गति से चल रही है, लखनऊ में बैठे अधिकारी पता कर लेते हैं। रोडवेज मुख्यालय ने बसों की गति पर निगरानी रखने का आदेश द‍िए है। अनुबंधित बसों के अनुबंध का प्रत्येक साल नवीनीकरण करने के साथ ही रोडवेज प्रबंधन फिटनेस की जांच कराता है। आदेश में कहा है कि अनुबंधित बसों के नवीनीकरण व फिटनेस करने के साथ वीटीएस सिस्टम से वाहनों के गति के बारे में जानकारी ली जाए। तेजी गति से वाहन चलाते पाए जाने पर अनुबंध का नवीनीकरण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जारी न करें। क्षेत्रीय प्रबंधक अतुल जैन ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर अनुबंधित बसों के वीटीएस का रिकार्ड जांच रहे हैं। गति सीमा के अनुरूप बस का संचालन होने पर ही अनुबंध का नवीनीकरण किया जा रहा है। निगम के चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है।

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